पत्नी से तलाक मामले में पवन सिंह पर ₹1 हजार जुर्माना
बलिया फैमिली कोर्ट में नहीं पहुंचे भोजपुरी स्टार, ज्योति सिंह ने मांगे हैं ₹10 करोड़ और मकान
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े तलाक और गुजारा भत्ता मामले में बलिया की पारिवारिक अदालत ने ₹1 हजार का जुर्माना लगाया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पवन सिंह को अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है।
पवन सिंह के अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने बताया कि पटना में बाढ़ की स्थिति के कारण वह अदालत नहीं पहुंच सके। उनकी ओर से सुनवाई स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। हालांकि, अदालत ने अनुपस्थित रहने पर ₹1 हजार का जुर्माना लगाया।
ज्योति सिंह अपने अधिवक्ता के साथ बुधवार को अदालत पहुंची थीं। उनके वकील ने कहा कि पवन सिंह इससे पहले भी 11 अगस्त को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।
ज्योति सिंह ने पवन सिंह से गुजारा भत्ता के तौर पर ₹10 करोड़ और एक मकान की मांग की है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू कर रखी है। ज्योति ने पवन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाए हैं, जिन्हें पवन सिंह ने खारिज किया है।
2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से पवन सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के दौरान ज्योति सिंह ने उनके समर्थन में प्रचार भी किया था। इसके बाद दोनों के बीच सुलह की चर्चाएं हुईं, लेकिन बाद में फिर अलगाव की खबरें सामने आईं।