#बालाघाट
सुरक्षित बचपन अभियान का शुभारंभ, उड़ान कार्यशाला में छात्राओं को बताए कानूनी अधिकार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किए गए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान 'सुरक्षित बचपन अभियान' के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम के प्रसारण एवं एक दिवसीय 'उड़ान' कार्यशाला का आयोजन 1 नवंबर 2026 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।
इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री प्राणेश कुमार प्राण के कुशल मार्गदर्शन एवं गरिमामयी उपस्थिति में ग्राम गोंगलई स्थित माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का यूट्यूब के माध्यम से छात्राओं को प्रसारण दिखाया गया। इसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों के अधिकारों, व्यक्तिगत एवं ऑनलाइन सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट 2012 तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान का शुभारंभ राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बच्चों के कानूनी ज्ञानवर्धन के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर श्री प्राणेश कुमार प्राण ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनका संरक्षण योजनाएं) 2015 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, किशोर न्याय अधिनियम तथा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भी विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, प्रथम न्यायाधीश श्री गौतम सिंह मरकाम, द्वितीय न्यायाधीश श्री दीप नारायण सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री सतीश शर्मा सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। इसके अलावा विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती बोरकर, विद्यालय स्टाफ, छात्राएं एवं पैरालीगल वालंटियर्स की उपस्थिति रही।
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