#बालाघाट
अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 1200 किलो महुआ लाहन और 22 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त
चार प्रकरण दर्ज, जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1.23 लाख रुपये
जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री अजीत एक्का के मार्गदर्शन में 4 नवंबर को आबकारी विभाग के मैदानी अमले ने लांजी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में संयुक्त कार्रवाई की।
आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी वृत्त लांजी के अंतर्गत ग्राम कांद्रीकला, नीलागोंदी और सेवती में दबिश देकर अलग-अलग ठिकानों से प्लास्टिक की बोरियों में भरा लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 22 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान आरोपी कैलाश मेश्राम के विरुद्ध एक प्रकरण तथा तीन अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कुल चार प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। सभी प्रकरणों को विवेचना में लिया गया है। जब्त महुआ लाहन के नमूने लेकर शेष लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 23 हजार 300 रुपये आंका गया है।
इस कार्रवाई में आबकारी वृत्त प्रभारी संदीप श्रीवास, कौस्तुभ नेताम, मनोज अंजलेकर, हिमांशी सहित आबकारी आरक्षक राहुल महोबिया, कपिल टांडेकर, भानु मर्सकोले एवं अनिता कुमरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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