सुरक्षित बचपन अभियान के फेज-वन का समापन, विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को पॉक्सो कानून की दी गई जानकारी
लखीसराय। सुरक्षित बचपन अभियान के फेज-वन के अंतिम दिन शनिवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नालसा, नई दिल्ली एवं बालसा, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम के मार्गदर्शन में डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट जॉन स्कूल एवं मध्य विद्यालय बालगुदर में कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम श्री मुकेश कुमार मिश्रा, डालसा सचिव विधानंद सागर एवं न्यायिक दंडाधिकारी श्रीनिवास शर्मा ने विभिन्न विद्यालयों में भाग लेकर बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता, बाल कल्याण समिति के सदस्य, कवच परियोजना सेंटर डायरेक्ट के प्रतिनिधि, विद्यालयों के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, पीएलवी एवं अन्य हितधारक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
अभियान के तहत छह प्रमुख थीम 'मेरा बचपन मेरा अधिकार', 'कानून जानो बचपन बचाओ', 'सुरक्षित क्लिक सुरक्षित बचपन', 'बोलो, बताओ, बचाओ', 'ना बाल विवाह ना बाल शोषण' और 'जागरूक बचपन सशक्त भारत' के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बाल यौन शोषण से बचाव, पॉक्सो कानून, बाल विवाह की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जागरूकता गीत भी प्रस्तुत किया गया।
बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता एवं मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। डालसा सचिव विधानंद सागर ने बताया कि सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को फेज-वन पूरा होने के बाद अब अभियान के फेज-दो के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।