बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण पर होगी कार्रवाई, 27 बिंदुओं पर होगी दुकानों की जांच
लखीसराय। दीपावली के मद्देनजर पटाखों के सुरक्षित भंडारण एवं बिक्री को लेकर शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटाखों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि जिला दंडाधिकारी के आदेश के आलोक में सभी पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही पटाखों के भंडारण स्थल पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा।
पटाखा भंडारण एवं बिक्री केंद्रों का 27 बिंदुओं वाले निरीक्षण चेकलिस्ट के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष, अग्निशमन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को अविलंब जिला पदाधिकारी कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित समय पर बिक्री की अनुमति मिल सके। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी परिस्थिति में पटाखों का थोक एवं खुदरा कारोबार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर बिक्री या भंडारण करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में संबंधित पदाधिकारियों के साथ पटाखा विक्रेता मौजूद रहे। सभी विक्रेताओं ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने पर सहमति जताई।