समाहरणालय पूर्णिया,
जनसंपर्क कार्यालय,
प्रेस विज्ञप्ति:-1521,
दिनांक:27/9/2026,
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित:-
अवैध खनन पर रोक, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और बाल श्रम निषेध पर सख्त निर्देश:-
समाहर्ता -सह-जिला पदाधिकारी,पूर्णिया श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० की अध्यक्षता में शनिवार को जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक का आयोजन महानंदा सभागार पूर्णिया में आहूत की गई।
इस बैठक में डॉ शौर्य सुमन
भा०पु०से० वरीय पुलिस अधीक्षक,अपर समाहर्ता , सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता सह खनिज विकास पदाधिकारी एवं संबंधित कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता तथा पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व संग्रहण, अवैध खनन पर रोक, विभागीय योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया गया।
:-राजस्व वसूली एवं लक्ष्य प्राप्ति:- कार्य विभागों से संबंधित राजस्व, रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की वसूली की गहन समीक्षा की गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और जिले में खनन अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिया गया।
अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध:-- जिले में अवैध मिट्टी एवं बालू खनन तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों (SHO), अंचल अधिकारियों (CO), अनुमंडल अधिकारियों (SDO), अनुमंडल पुलिस अधिकारियों (SDPO), जिला खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु तत्पर रहने का निर्देश दिया गया।
रैयतों को राहत:--- गैर-व्यावसायिक उपयोग हेतु मिट्टी की कटाई के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि आम रैयतों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
ईंट-भट्ठों के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम:- खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार (पटना) द्वारा लाई गई विशेष वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जानकारी दी गई, जो 21 सितंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 तक प्रभावी है।
इसके तहत सत्र 2024-25 तक जिन ईंट-भट्ठों पर नीलम पत्र वाद (Certificate Case) संस्थित हैं, वे यदि कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि छोड़कर शेष मूल राशि जमा कर देते हैं,
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2 views | Purnia, Bihar | Sep 27, 2026