*जनहित गारंटी अधिनियम-2011 पर कार्यशाला आयोजित, विद्यार्थियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी*
*बस्ती, 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)।* फुटहिया स्थित डीएम-एसएसपी लॉ कॉलेज में शनिवार को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं एवं अधिनियम की व्यवस्थाओं के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला का शुभारंभ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं कर्मा ग्रुप के चेयरमैन ओ.एन. सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के स्टेट नोडल अधिकारी एवं मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज डॉ. वी.के. गंगवार तथा बस्ती मंडल के नोडल अधिकारी एवं निरीक्षक अश्वनी कन्नौजिया ने विद्यार्थियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।
विशेषज्ञ अधिकारियों ने अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं, तय समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि जनहित गारंटी अधिनियम किस प्रकार आम जनता को सरकारी सेवाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कार्यशाला में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जनहित से जुड़ी सेवाओं के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। विद्यार्थियों ने भी अधिकारियों से सवाल-जवाब कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।
इस अवसर पर कॉलेज की प्रबंधक नीता सिंह एवं कर्मा देवी ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिंह गौतम का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं विद्यार्थियों को कानून की बारीकियों को समझने और भविष्य में समाज सेवा के लिए प्रेरित करने में सहायक साबित होंगी।
Basti, Basti | Oct 10, 2026