*भागलपुर में चार श्रम संहिताओं पर जागरूकता-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित*
भागलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2026।
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर द्वारा आज होटल अशोका ग्रैंड, भागलपुर में "चार श्रम संहिताओं पर जागरूकता-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2026" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोजकों, कामगारों एवं संबंधित हितधारकों को देश में 21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताओं तथा बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावलियों की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था।
कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राकेश रंजन, अपर समाहर्त्ता, भागलपुर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री विनोद प्रसाद, उप श्रमायुक्त, भागलपुर एवं श्री निखिल कुमार रंजन, श्रम अधीक्षक-सह-सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर के द्वारा किया गया।
उद्घाटन समारोह में अपर समाहर्त्ता महोदय ने नए श्रम कानूनों की सरलता एवं सुदृढ़ता पर प्रकाश डाला। साथ ही, उनके द्वारा मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक प्रदान किया गया। उप श्रमायुक्त, भागलपुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान बताया गया कि 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर चार श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
1. वेतन संहिता, 2019।
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।
4. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 (OSH)।
बिहार सरकार द्वारा 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 को इनसे संबंधित राज्य नियमावलियां अधिसूचित की गई हैं। प्रशिक्षण सत्र में निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई—
1. सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन, बिहार की अधिसूचित दरें, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) एवं मजदूरी की नई परिभाषा (50 प्रतिशत नियम)।
2. कार्य के घंटे, ओवरटाइम, कटौती, समय पर वेतन भुगतान एवं मजदूरी दावा करने की प्रक्रिया।
3. नियत अवधि रोजगार (Fixed Term Employment), शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee), स्थायी आदेश (Standing Order), छंटनी (Retrenchment) एवं हड़ताल (Strike) से जुड़े प्रावधान।
4. PF, ESIC, उपदान, मातृत्व लाभ, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों तथा भवन निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
5. OSH संहिता के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क, नियुक्ति पत्र, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, महिलाओं की रात्रि पाली एवं दुर्घटना की सूचना से संबंधित प्रावधान।
6. राजपत्र अधिसूचनाओं द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, जोखिम आधारित निरीक्षण योजना एवं वार्षिक अनुपालन कैलेंडर।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा उन्हें अध्ययन सामग्री भी वितरित की गई।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर; पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर; कारखाना निरीक्षक, भागलपुर; प्रवर्तन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भागलपुर; सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ESIC तथा भागलपुर के सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ (BMS) एवं अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद (AICCTU) के प्रतिनिधि, विभिन्न अधिवक्ता, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य तथा अडानी पावर, एस. पी. सिंगला, टाटा प्रोजेक्ट सहित विभिन्न उद्योगों, अस्पतालों, विद्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोजक एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम के अंत में खुली चर्चा आयोजित की गई तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
नई श्रम संहिताओं से संबंधित किसी भी अनुपालन, जानकारी अथवा मार्गदर्शन के लिए नियोजक एवं कामगार उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर से संपर्क कर सकते हैं।
जिला जनसंपर्क कार्यालय,
भागलपुर
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
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31 views | Bhagalpur, Bihar | Oct 31, 2026