आपसी समझौते से होता है प्रकरणों का निराकरण:श्री महेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला न्यायाधीश
बड़वानी 08 सितम्बर 2026/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 सितम्बर 2026 को जिला बड़वानी में श्री महेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की अध्यक्षता में जिला बड़वानी के समस्त अधिवक्तागण के साथ अधिवक्ता कक्ष में बैठक आयोजित की गई हैं।
बैठक में अधिवक्तागण को संबोधित करते हुए श्री जैन प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते व सहमति के आधार पर होता है प्रकरणों का निराकरण इसमें किसी की जीत व किसी की हार नहीं होती है ना कोई दबाव कोई होता है हारता काई नही है आपसी सदभाव व राजीनामें से प्रकरणों का निराकरण होता है। श्री जैन द्वारा हर वर्ष की भांति इस लोक अदालत में अधिवक्तागण से सहयोग की अपेक्षा की है।
सचिव श्री अमूल मण्डलोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी द्वारा म.प्र.प.क्षे.वि. वि. कम्पनी लिमि के लिटिगेशन एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में एवं नगर पालिका के जलकर, सम्पत्तिकर में शासन द्वारा दी गई छुट को विस्तृत रूप से बताया एव अधिवक्तागण, पक्षकारगण आमजन से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छुट का लाभ उठावे
अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री सोहनलाल पाटीदार द्वारा 12 सितम्बर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उनकी वं समस्त अधिवक्तागण से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर श्री लीलाधर सॉलकी/नोडल अधिकारी, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री राजकुमार वर्मा द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री चन्दनसिंह चौहान, श्री कपिल वर्मा चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री अमूल मण्डलोई सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी, श्री महेन्द्रसिंह रावत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्यायिक मजि., सुश्री राजश्री भार्गव न्यायिक मजि. बड़वानी अध्यक्ष अधिवक्ता सघ श्री सोहनलाल पाटीदार,जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल श्री नुरूज्जमा शेख, श्री शैफी शाद, श्री मनोज तिवारी, श्री ए. के उपाध्याय, आदि समस्त अधिवक्तागण व कर्मचारीगण उपस्थित थे।
Barwani, Madhya Pradesh | Sep 9, 2026