आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, बिक्री, परिहवन एवं संग्रहण पर की कार्यवाही
बड़वानी 08 सितम्बर 2026/जिले में अवैध मदिरा की बिक्री, संग्रहण, चोर्यनयन/निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान के तहत कलेक्टर जिला बड़वानी एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा सतत् कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार खत्री के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश मंडलोई, श्रीमती अभिलाषा सिंगोरिया वर्मा एवं पलसुद थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया के नेतृत्व में 08 सितम्बर को जिला आबकारी बल बडवानी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर एवं पुलिस थाना पलसुद के संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चिकल्या एवं आछलिया फालिया में नालो के किनारे दबिश देकर कुल 75 बल्क लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की एवं 2600 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर सैंपल लेकर मौके पर फैलाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत आबकारी विभाग द्वारा कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए एवं 01 प्रकरण पुलिस थाना पलसूद द्वारा पंजीबद्ध किया गया।
तत्पश्चात जिला आबकारी बल एवं संभागीय उड़नदस्ता इंदौर के द्वारा ग्राम करामतपुरा में नदी किनारे तीन स्थानों से कुल 47 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं 3350 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर सैंपल लेकर मौके पर फैलाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत आबकारी वृत अंजड़ में 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। एवं संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार ग्राम चिकल्या एवं करामतपुरा से कुल 122 बल्क लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की एवं 5950 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर सैंपल लेकर मौके पर फैलाया गया। जप्त हाथभट्टी मदिरा एवं महुआ लहान की अनुमानित कीमत लगभग 607200/- रुपये है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आकाश निकुम, सौरब कनासे, दिलीप जायसवाल, कमलेश बामनिया, विभा नांदले, आबकारी प्रधान आरक्षक इरफान अली, सुदेश आचार्य, हुकुम पाटीदार, गंगा सोलंकी, आबकारी आरक्षक प्रिया सुल्या, इमलेश पवार, सुयश यादव एवं पंकज भिंडे आदि विशेष योगदान रहा। आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।