उज्जैन: शाही मस्जिद का 11 फीट हिस्सा हटाने पर हाईकोर्ट से नहीं मिला स्टे, याचिकाओं के खारिज होने से चौड़ीकरण का रास्ता साफ 🚧🕌
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद के हिस्से को बचाने के प्रयास विफल हो गए हैं। मस्जिद कमेटी की ओर से लगाई गई दोनों याचिकाओं को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोई स्टे नहीं दिया है। दरअसल, कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण में मस्जिद का करीब 11 फीट हिस्सा बाधक बन रहा है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम ने पूर्व में नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट से याचिकाएं खारिज होने के बाद अब निगम कैविएट दायर करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टे न मिलने से मस्जिद प्रबंधन में हड़कंप का माहौल है।
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