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Highcourt

जमुई में पुश्तैनी जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि फर्जी पोता बनकर 8.33 डिसमिल जमीन बेच दी गई और जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने वैध दस्तावेजों और न्यायालय के आदेश के आधार पर जमीन खरीदी है तथा सभी आरोप निराधार हैं। मामले की शिकायत जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। प्रशासन ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी है।

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जमुई में पुश्तैनी जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि फर्जी पोता बनकर 8.33 डिसमिल जमीन बेच दी गई और जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने वैध दस्तावेजों और न्यायालय के आदेश के आधार पर जमीन खरीदी है तथा सभी आरोप निराधार हैं। मामले की शिकायत जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। प्रशासन ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी है। #Jamui #Bihar #JamuiNews #BhaskarNewsJamui #LandDispute #PropertyDispute #BreakingNews #BiharNews #DMJamui #HighCourt #DCLR #JamuiUpdates #NewsUpdate #HindiNews #ViralNews

Jamui, Jamui | Jul 13, 2026

मध्यप्रदेश के सतना जिले की मझगवां जनपद पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के बाद निलंबित किए गए संविदा उपयंत्री सतीश समेले पहली बार मीडिया के सामने आए। गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि जनपद पंचायत से लेकर भोपाल तक कमीशन का पूरा सिस्टम चलता है और उनसे भी अधिकारियों के लिए वसूली कराई गई। समेले ने कहा कि उनके पास ऑडियो, वीडियो और अन्य दस्तावेजी सबूत हैं, जिन्हें वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे।

समेले ने आरोप लगाया कि पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी करने से लेकर विभिन्न स्तरों पर तय प्रतिशत के हिसाब से कमीशन लिया जाता है। उनका दावा है कि सरपंच, सचिव, जीआरएस, सब इंजीनियर, सहायक यंत्री और जनपद स्तर तक कमीशन की व्यवस्था पहले से तय रहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निरीक्षण के लिए आने वाले जिला, संभाग और भोपाल के अधिकारियों तक "सूटकेस" भेजे जाते हैं।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश है और विभाग छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहा है। समेले ने दावा किया कि हाईकोर्ट में सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे।

गौरतलब है कि सतीश समेले मझगवां जनपद पंचायत की हिरौंदी ग्राम पंचायत में आरईएस के संविदा उपयंत्री थे। उनके खिलाफ सरपंचों, सचिवों और ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाने समेत कई शिकायतें की थीं। जिला पंचायत सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्हें पहले कार्यालय से अटैच किया गया और बाद में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई।

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मध्यप्रदेश के सतना जिले की मझगवां जनपद पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के बाद निलंबित किए गए संविदा उपयंत्री सतीश समेले पहली बार मीडिया के सामने आए। गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि जनपद पंचायत से लेकर भोपाल तक कमीशन का पूरा सिस्टम चलता है और उनसे भी अधिकारियों के लिए वसूली कराई गई। समेले ने कहा कि उनके पास ऑडियो, वीडियो और अन्य दस्तावेजी सबूत हैं, जिन्हें वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे। समेले ने आरोप लगाया कि पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी करने से लेकर विभिन्न स्तरों पर तय प्रतिशत के हिसाब से कमीशन लिया जाता है। उनका दावा है कि सरपंच, सचिव, जीआरएस, सब इंजीनियर, सहायक यंत्री और जनपद स्तर तक कमीशन की व्यवस्था पहले से तय रहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निरीक्षण के लिए आने वाले जिला, संभाग और भोपाल के अधिकारियों तक "सूटकेस" भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश है और विभाग छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहा है। समेले ने दावा किया कि हाईकोर्ट में सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। गौरतलब है कि सतीश समेले मझगवां जनपद पंचायत की हिरौंदी ग्राम पंचायत में आरईएस के संविदा उपयंत्री थे। उनके खिलाफ सरपंचों, सचिवों और ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाने समेत कई शिकायतें की थीं। जिला पंचायत सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्हें पहले कार्यालय से अटैच किया गया और बाद में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई। #Satna #MadhyaPradesh #SatishSamele #Majhgawan #Panchayat #Corruption #RES #BreakingNews #MPNews #HighCourt #TheVindhya #VindhyaNews

Chhatarpur Nagar, Chhatarpur | Jul 10, 2026

धाकड़ अफसरों ने कर दी थी बंदर बांट 
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में कब्जा खाली कराने के दिए आदेश

चंडीगढ़/फरीदाबाद, 9 जुलाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद के सेक्टर-16ए स्थित मेट्रो अस्पताल के समीप पार्किंग क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी मेडिकल बूथ के आवंटन को नियमों के विपरीत माना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर उक्त स्थल का कब्जा वापस लिया जाए। यदि निर्धारित अवधि में कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।  

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बहल और न्यायमूर्ति सुभाष मेहला की खंडपीठ ने शकुंतला देवी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में 7 जुलाई 2026 को पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर निगम ने बिना किसी निर्धारित नीति, स्वीकृति और सार्वजनिक प्रक्रिया के एक व्यक्ति को पार्किंग स्थल में अस्थायी मेडिकल बूथ आवंटित कर दिया, जिससे समान पात्र व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित हुए।  

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरियाणा में पार्किंग स्थलों पर इस प्रकार के अस्थायी बूथ आवंटित करने की कोई नीति नहीं है और बिना विज्ञापन जारी किए केवल एक व्यक्ति को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।  

सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि संबंधित महिला 100 प्रतिशत दिव्यांग एवं विधवा है। मानवीय आधार पर उसे 11 महीने के लिए अस्थायी बूथ दिया गया था, लेकिन मार्च 2026 के बाद उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई।  

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि संबंधित बूथ पार्किंग के लिए आरक्षित सार्वजनिक भूमि पर बनाया गया था और उसका आवंटन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों एवं नीति का पालन किए बिना किया गया। यदि नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती तो अन्य पात्र व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे।  

अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी हैं और उनका दायित्व है कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए, निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत तरीके से हो। हालांकि, संबंधित महिला की 100 प्रतिशत दिव्यांगता और व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अधिकारियों के विरुद्ध किसी कठोर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया।
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धाकड़ अफसरों ने कर दी थी बंदर बांट हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में कब्जा खाली कराने के दिए आदेश चंडीगढ़/फरीदाबाद, 9 जुलाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद के सेक्टर-16ए स्थित मेट्रो अस्पताल के समीप पार्किंग क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी मेडिकल बूथ के आवंटन को नियमों के विपरीत माना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर उक्त स्थल का कब्जा वापस लिया जाए। यदि निर्धारित अवधि में कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बहल और न्यायमूर्ति सुभाष मेहला की खंडपीठ ने शकुंतला देवी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में 7 जुलाई 2026 को पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर निगम ने बिना किसी निर्धारित नीति, स्वीकृति और सार्वजनिक प्रक्रिया के एक व्यक्ति को पार्किंग स्थल में अस्थायी मेडिकल बूथ आवंटित कर दिया, जिससे समान पात्र व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित हुए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरियाणा में पार्किंग स्थलों पर इस प्रकार के अस्थायी बूथ आवंटित करने की कोई नीति नहीं है और बिना विज्ञापन जारी किए केवल एक व्यक्ति को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि संबंधित महिला 100 प्रतिशत दिव्यांग एवं विधवा है। मानवीय आधार पर उसे 11 महीने के लिए अस्थायी बूथ दिया गया था, लेकिन मार्च 2026 के बाद उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि संबंधित बूथ पार्किंग के लिए आरक्षित सार्वजनिक भूमि पर बनाया गया था और उसका आवंटन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों एवं नीति का पालन किए बिना किया गया। यदि नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती तो अन्य पात्र व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी हैं और उनका दायित्व है कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए, निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत तरीके से हो। हालांकि, संबंधित महिला की 100 प्रतिशत दिव्यांगता और व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अधिकारियों के विरुद्ध किसी कठोर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। #HighCourt #Order #medicalstore #Parking #Sector16 #faridabad #voiceoffaridabad #Voiceoffreedom

Panipat, Panipat | Jul 9, 2026

MP सरकार के एक फैसले से लाखों महिलाओं को राहत! जानिए पूरा मामला

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Madhya Pradesh, India | Jul 9, 2026

सतना में वकील के सूने घर से 37 लाख नकद और जेवर चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश
सोनौरा में बड़ी चोरी, 37 लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हुए नकाबपोश
सतना: हाईकोर्ट वकील के घर करोड़ों की चोरी का प्रयास, 37 लाख नकद पर हाथ साफ
7 CCTV कैमरे भी ले गए चोर, सतना में हाई-प्रोफाइल चोरी से हड़कंप
सतना में दिनदहाड़े नहीं, रात में बड़ी सेंधमारी, पुलिस जांच में जुटी#Satna #SatnaNews #MPNews #MadhyaPradesh #BreakingNews #Theft #CrimeNews #CCTV #PoliceInvestigation #HighCourt #HindiNews #LatestNews #NewsUpdate #GoldTheft #CashTheft

सतना में वकील के सूने घर से 37 लाख नकद और जेवर चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश सोनौरा में बड़ी चोरी, 37 लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हुए नकाबपोश सतना: हाईकोर्ट वकील के घर करोड़ों की चोरी का प्रयास, 37 लाख नकद पर हाथ साफ 7 CCTV कैमरे भी ले गए चोर, सतना में हाई-प्रोफाइल चोरी से हड़कंप सतना में दिनदहाड़े नहीं, रात में बड़ी सेंधमारी, पुलिस जांच में जुटी#Satna #SatnaNews #MPNews #MadhyaPradesh #BreakingNews #Theft #CrimeNews #CCTV #PoliceInvestigation #HighCourt #HindiNews #LatestNews #NewsUpdate #GoldTheft #CashTheft

Madhya Pradesh, India | Jul 6, 2026

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