
अभाना बस दुर्घटना
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दमोह से जबलपुर एक वापसी फेरा को 30 दिवस के लिए निलंबन नोटिस जारी, क्यों ना स्थायी अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाए
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परमिट निलंबन की अवधि के दौरान वाहन का संचालन नहीं करने के निर्देश
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परिवहन विभाग की कार्रवाई
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आज 10 अक्टूबर को जिले के नोहटा थाना के ग्राम अभाना के समीप गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हुई जिसमें यात्री बस क्रमांक एमपी 20 पीए 0550 के द्वारा एक अन्य वाहन पर सवार छात्राओं को टक्कर मारी गई जिसमें 02 छात्राओं की मृत्यु हो गई हैं तथा एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हैं।
इस सबंध में सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सागर ने वाहन स्वामी मुस्तरी बेगम नूरी नगर दमोह को नोटिस जारी कर कहा हैं कि उक्त वाहन का पंजीयन 02 सितम्बर 2011 को किया गया हैं और 01 सितम्बर 2026 को 15 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने जारी पत्र मे यह भी लेख किया हैं कि जिला परिवहन अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट हैं कि उक्त वाहन स्टैज कैरिज के स्थायी परमिट पर अच्छादित होकर मार्ग दमोह से जबलपुर के लिए संचालित था। उन्होंने कहा हैं कि मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे यान को जिसके विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हो किसी भी मार्ग पर चलने के लिए मंजली गाड़ी का अनुज्ञा पत्र मंजूर नहीं किया जायेगा।
सचिव क्षेत्रीय परिवहन सागर ने कहा हैं कि उक्त वाहन के 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही अन्य नवीन यात्री वाहन पर उक्त अनुज्ञा पत्र का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया जो कि मोटर यान अधिनियम की धारा एवं परमिट शर्तों का स्पष्ट उल्लघन हैं। सचिव क्षेत्रीय परिवहन सागर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 (1) (क) के तहत प्रदत्त स्थायी अनुज्ञा पत्र वैद्यता दिनांक 03 मई 2025 से 02 मई 2030 मार्ग दमोह से जबलपुर एक वापिसी फेरा को 30 दिवस के लिए निलंबित करते हुए इस आशय का नोटिस जारी किया हैं, की क्यों ना जारी स्थायी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने इस सबंध में अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रेषित करने के लिए कहा हैं, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। सचिव क्षेत्रीय परिवहन सागर ने जारी नोटिस में स्पष्ट किया हैं कि निलंबन अवधी के दौरान वाहन का संचालन नहीं किया जावेगा। सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सागर ने जिला परिवहन अधिकारी दमोह को तत्काल नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं।