
उम्मीदवारों के झूठे हलफनामे पर मतदाता खुद दर्ज करा सकते हैं शिकायत, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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#दिल्ली। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामों में गलत जानकारी देने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है, तो मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के तहत उसके खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धारा 125A के तहत चुनावी हलफनामे में आवश्यक जानकारी छिपाना, जानबूझकर गलत जानकारी देना या कानून के अनुसार जरूरी विवरण उपलब्ध नहीं कराना दंडनीय हो सकता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और अन्य आवश्यक जानकारियों का सही विवरण देना होता है।
मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा अहम मुद्दा:
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से चुनावी हलफनामों की सत्यता और उम्मीदवारों की जवाबदेही का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इससे मतदाताओं को गलत जानकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता मिलने की बात सामने आती है।हालांकि, शिकायत दर्ज होने मात्र से उम्मीदवार दोषी साबित नहीं होता। मामले में आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाती है।
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Hardoi, Hardoi | Oct 19, 2026