
मोतिहारी में कोर्ट की जीत: गांजा तस्करी मामले में 3 को 10 साल की जेल और 1-1 लाख का जुर्माना।
पूर्वी चंपारण के एनडीपीएस न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। नेपाल से कार के जरिए गांजा ला रहे तीन आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाया है।
अदालत के फैसले की मुख्य बातें:
* सजा: तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास।
* जुर्माना: प्रत्येक दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी)।
* दोषियों के नाम: अंकित कुमार, कमलजीत कुमार और रितु कुमार (तीनों मुंशी बाजार, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के निवासी)।
* न्यायालय: एनडीपीएस न्यायालय-दो, पूर्वी चंपारण (विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार)।
क्या था पूरा मामला?
16 जनवरी 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से मादक पदार्थों की बड़ी खेप आ रही है। सूचना के आधार पर हरपुर (आदापुर) के तत्कालीन थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने हरपुर बैरिया चिकनी पेट्रोल पंप के पास एक हुंडई कार को इंटरसेप्ट किया।
तलाशी के दौरान कार से 28.30 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ठोस गवाही से मिला न्याय:
एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)ii (सी), 23(सी), 25 एवं 29 के तहत चले इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने न्यायालय के समक्ष 7 गवाह प्रस्तुत किए। मजबूत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
नशे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की यह एक बड़ी जीत है! आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताएं। 👇
#MotihariNews #BiharPolice #CrimeNews #NDPSCourt #GanjaSmuggling