गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संदीप दुबे की 43.30 लाख की संपत्ति कुर्क
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मऊदरवाजा पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई, दो आवासीय भूखंड जब्त
फर्रुखाबाद। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं फतेहगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोपी संदीप दुबे की करीब 43 लाख 30 हजार 578 रुपये कीमत की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई।
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 899/2021, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोपी संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे निवासी घेरश्यामू खां, निकट घूंघट पैलेस, कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी संदीप दुबे अपने सहयोगियों अनुपम दुबे तथा अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पुत्रगण स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, निवासी मोहल्ला कसरट्टा, कोतवाली फतेहगढ़ आदि के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी की अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच कर कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कुर्की
माननीय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत आरोपी संदीप दुबे एवं उसके परिजनों के नाम दर्ज कथित अवैध अचल संपत्तियों को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए थे।
इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक नायब तहसीलदार हरदीपक सिंह तथा थानाध्यक्ष मऊदरवाजा अजब सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने सूची में दर्ज संपत्तियों को कुर्क किया।
दो आवासीय भूखंडों पर प्रशासन की कार्रवाई
कुर्क की गई संपत्तियों में पहली संपत्ति खारबंदी अन्दर शहर, गढ़ी असरफ अली स्थित आवासीय प्लाट है। इसका क्षेत्रफल 27.87 वर्गमीटर है, जिसका वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन 21 लाख 26 हजार 481 रुपये किया गया है। यह संपत्ति लेखपत्र संख्या 6995 दिनांक 28 जून 2019 से संबंधित है।
दूसरी संपत्ति ग्राम अल्लाहनगर उर्फ बढ़पुर, परगना पहाड़ा स्थित आवासीय भूखंड है। इसका क्षेत्रफल 131.478 वर्गमीटर दर्ज है। वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार इसकी कीमत 22 लाख 4 हजार 97 रुपये आंकी गई है। यह संपत्ति लेखपत्र संख्या 18640/2024 दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से संबंधित है।
दोनों संपत्तियों का कुल मूल्यांकन 43 लाख 30 हजार 578 रुपये बताया गया है।
अपराध से अर्जित संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई
पुलिस और प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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