• घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
• राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने भोजनालयों एवं होटलों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त
कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीहोर तहसीलदार श्री अमित सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल ने सीहोर नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान भोजनालयों एवं होटलों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। इस पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 10 प्रतिष्ठानों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है। इस प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिले में होटल, भोजनालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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13 views | Sehore, Madhya Pradesh | Nov 5, 2026