पिता की हत्या के आरोप में दो साल जेल में रहा पुत्र, अदालत ने किया बरी
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के परीक्षण के बाद अपर जिला जज प्रथम की अदालत का फैसला
कोंच। ताहरपुरा गांव में वर्ष 2019 में हुई पिता की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए हनुमंत सिंह को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। आरोपी करीब दो वर्ष तक जेल में रहा था।
अधिवक्ता विनय चौरसिया के अनुसार, कोंच कोतवाली क्षेत्र के ताहरपुरा गांव निवासी मालती ने वर्ष 2019 में पुलिस को तहरीर देकर अपने पति की हत्या का आरोप उनके पुत्र हनुमंत सिंह पर लगाया था।
आरोप था कि डंडे से हमला कर हत्या की गई।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने हनुमंत सिंह के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त बताए गए डंडे की बरामदगी का भी दावा किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी मालती सहित अन्य गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज किए गए।
अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय चौरसिया ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।
मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने, गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने फैसला सुनाया। अदालत ने हनुमंत सिंह को पिता की हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
फैसले के साथ ही वर्ष 2019 से चल रहे इस मुकदमे का न्यायिक स्तर पर निस्तारण हो गया।
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Kalpi, Jalaun | Sep 15, 2026