भवानीमंडी में मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास।
अपर जिला एवं सैशन न्यायालय भवानीमंडी का फैसला, 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी
भवानीमंडी/झालावाड़। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, भवानीमंडी ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त एलकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह, निवासी गुनाई, थाना डग, जिला झालावाड़ को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार यह मामला प्रकरण संख्या 10/2022 एवं एफआईआर संख्या 166/2021, पुलिस थाना डग, जिला झालावाड़ से संबंधित है। मामले में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों की सुनवाई के बाद माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, भवानीमंडी ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अभियुक्त एलकार सिंह को दोषी माना।
न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय के इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सख्त संदेश भी जाता है।
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