![मधुबनी पुलिस को प्रभावी अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। सकरी थाना कांड संख्या 137/18 में दर्ज ह'त्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अली अहमद उर्फ मुन्ना बोस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि त्वरित अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी के कारण गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
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मधुबनी पुलिस को प्रभावी अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। सकरी थाना कांड संख्या 137/18 में दर्ज ह'त्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अली अहमद उर्फ मुन्ना बोस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि त्वरित अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी के कारण गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। #Madhubani #Sakri #MadhubaniPolice #SpeedyTrial #CourtVerdict #AttemptToMurder #CrimeNews #BiharNews #Justice #DENNewsMadhubani [ DEN News Madhubani ] [ DEN News ] [ Madhubani News ] [ Bihar News ] [ Sakri News ] [ Madhubani Police ] [ Speedy Trial ] [ Court Verdict ] [ Attempt To Murder ] [ IPC 307 ] [ Crime News ] [ Justice ]
Madhubani, Madhubani | Jul 24, 2026

फतेहपुर: 2008 हत्या मामले में 18 साल बाद फैसला, 5 दोषियों को आजीवन कारावास 👇👇👇 फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 के चर्चित हत्या मामले में जिला न्यायालय ने 18 वर्ष बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रधान पति सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। यह मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन रहा। 👇👇👇 #Hashtags #Fatehpur #Asothar #CourtVerdict #DistrictCourt #Justice #LifeImprisonment #FatehpurNews #UPNews #BreakingNews #CrimeCase #LegalUpdate #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #HindiNews #UttarPradesh
Fatehpur, Fatehpur | Jul 16, 2026

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary
Bettiah, West Champaran | Jul 14, 2026

अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला! ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार #AnkitSharma #DelhiRiots #TahirHussain #CourtVerdict #BreakingNews
India | Jul 14, 2026

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary
Bettiah, West Champaran | Jul 13, 2026