अगस्त्यमुनि में 520 पव्वे और 36 बोतल शराब नष्ट!! न्यायालय के आदेश पर आबकारी अधिनियम के पांच मुकदमों में जब्त शराब का विनष्टीकरण!!
रुद्रप्रयाग। कोतवाली अगस्त्यमुनि में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज पांच मुकदमों में जब्त शराब का गुरुवार, 15 अक्टूबर को विधिवत विनष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सहायक अभियोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान कुल 520 पव्वे और 36 बोतल शराब नष्ट की गई।
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देशों पर जनपद के विभिन्न थानों के मालखानों में लंबे समय से रखे मुकदमों से संबंधित जब्त माल के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली अगस्त्यमुनि में आबकारी अधिनियम से जुड़े पांच मामलों में जब्त शराब का नियमानुसार निस्तारण किया गया।
पुलिस के अनुसार, विनष्टीकरण की कार्रवाई में मुकदमा अपराध संख्या 18/2022 के तहत धारा 60/68, जबकि मुकदमा अपराध संख्या 26/2024, 28/2025, 29/2025 और 01/2026 में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त शराब शामिल थी।
रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए मालखानों में रखे मुकदमों से संबंधित जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस प्रक्रिया से मालखानों में लंबित माल के व्यवस्थित निस्तारण और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा रहा है।
Rudraprayag, Rudraprayag | Oct 15, 2026