केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) में फ्लाइंग ट्रेनिंग के तत्कालीन डायरेक्टर (डीएफटी) कैप्टन अनिल गिल और कई कंपनियों व अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के मामले में केस दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार, सीबीआई ने 21 अगस्त को 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (2018 में संशोधित) की धारा 11 और 12 तथा आईपीसी की धारा 120B के तहत रेगुलर केस दर्ज किया। एफआईआर में बताया गया है कि 7 अप्रैल 2025 को गिल के खिलाफ एक शिकायत के बाद शुरुआती जांच दर्ज की गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डीजीसीए में फ्लाइंग ट्रेनिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल किया।
एफआईआर में कहा गया है कि गिल ने कथित तौर पर कुछ चुनिंदा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओएस) को गलत तरीके से आधिकारिक फायदा पहुंचाया, जिससे इसी तरह के काम करने वाले अन्य ऑपरेटरों को नुकसान और आर्थिक हानि हुई।
इ
Korba, Korba | Aug 24, 2026