गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- निर्दोषों के उत्पीड़न का हथियार न बनाएं
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#प्रयागराज। गुंडा एक्ट के कथित दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गोंडा निवासी जाहिद अली को बड़ी राहत देते हुए उसे गुंडा घोषित करने के जिलाधिकारी के आदेश के साथ छह माह के जिलाबदर के आदेश को भी निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक मुकदमे के आधार पर आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता। खास तौर पर ऐसे मुकदमे के आधार पर, जिसमें संबंधित व्यक्ति पहले ही बरी हो चुका हो, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई उचित नहीं है।
कोर्ट ने बीट सूचना रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुंडा एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिकारियों को ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल कानून के उद्देश्य के अनुरूप करने की नसीहत दी।
#TheTelecast | H.Shyam Bajpai
Hardoi, Hardoi | Sep 13, 2026