
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गठित समिति की बैठक सात को
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जिला सलाहकार समिति, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत नवीन पंजीयन एवं पंजीयन नवीनीकरण के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए बैठक आयोजित सोमवार, 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में आयोजित की गई है। बैठक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत प्राप्त नवीन पंजीयन एवं नवीनीकरण संबंधी ऑनलाइन आवेदनों की समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। आवेदनों में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पात्रता का परीक्षण करते हुए समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। बैठक का उद्देश्य जिले में प्रसव पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों से संबंधित संस्थानों के पंजीयन की प्रक्रिया को नियमानुसार संचालित करना तथा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों से बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है। बैठक में पंजीयन एवं नवीनीकरण से जुड़े प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। #Vidisha