
अवैध राशि की मांग के आरोप में पटवारी निलंबित
तहसील श्यामपुर के ग्राम पथरिया तत्कालीन हल्का गढ़ीबगराज एवं वर्तमान में सीलखेडा में पदस्थ पटवारी जितेन्द्र कुमार शर्मा को अवैध राशि की मांग संबंधी शिकायत के मामले में सीहोर एसडीएम श्री तन्मय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है।
प्राप्त शिकायत में ग्रामीणों द्वारा पटवारी पर बीपीएल कार्ड, जमीन का पट्टा सहित अनेक राजाव संबंधी कार्यों के लिए राशि की मांग करने संबंधी आरोप लगाए गए थे। तहसीलदार श्यामपुर द्वारा शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(एक), (दो) एवं (तीन) का उल्लंघन पाए जाने पर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है।
निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर ग्रामीण, जिला सीहोर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। साथ ही तहसीलदार श्यामपुर हल्का सीलखेड़ा क्रमांक 08 का प्रभार तत्काल अन्य पटवारी को सौंपकर समस्त शासकीय अभिलेखों की विधिवत सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित के विरुद्ध आरोप पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।
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