
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ढाई करोड़ की रंगदारी, AMU क्लर्क को हाईकोर्ट से जमानत
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#प्रयागराज। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी AMU के क्लर्क हशमत हुसैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
आरोप है कि जून 2026 में अलीगढ़ में अलग-अलग लोगों से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में छह अलग-अलग FIR दर्ज की गई थीं। आरोप के मुताबिक दिल्ली से स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरे पत्र भेजे गए थे, जिनमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया गया था। पत्रों में रकम बिटकॉइन और QR कोड के जरिए भेजने के लिए कहा गया था।
पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया था। जांच में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में करोड़ों रुपये गंवाने के बाद कर्ज चुकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने की साजिश रची गई। मामले में जस्टिस जय प्रकाश तिवारी की सिंगल बेंच ने हशमत हुसैन की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की।
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Hardoi, Hardoi | Sep 13, 2026