
कार्बाइड गन का क्रय/विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हेतु आदेश जारी
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आगामी त्यौहारो में लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किए जा सकते हैं, इनमें भरा कैल्शियम कार्बाइड व्यक्तियों के आंखों तथा चेहरे को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही कार्बाइड गन उपयोग से व्यक्तियों के गंभीर घायल होने एवं गंभीर बीमारी होने की सम्भावना रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री डी.एन.सिंह द्वारा जिला अशोकनगर अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अर्तगत प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का क्रय/विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हेतु आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्थाएं/व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशेधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, विक्रय नहीं करेगा और न ही क्रय करेगा । किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण, उपयोग या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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