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PRO JS ASHOK NAGAR

@projsashoknagar
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जिला जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर ने की शिरकत,
 बंदियों का बढ़ाया उत्साह
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जिला जेल, अशोकनगर में बंदियों के मनोरंजन एवं पुनर्वास की भावना को बढ़ावा देने हेतु *सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चंद्र शर्मा तथा कलेक्टर  श्री साकेत मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जेल अधीक्षक श्री ललित दीक्षित जी ने किया। अधिकारियों ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा देशभक्ति गीत, भजन, लोकनृत्य एवं नाटक की प्रस्तुतियां दी गईं। बंदियों की प्रतिभा को देखकर उपस्थित सभी अतिथि एवं अधिकारीगण अभिभूत हुए। 

इस अवसर पर  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जेल केवल सजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह सुधार एवं पुनर्वास का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों से बंदियों में सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने कहा कि सभी जन इस संसार में बंदी के तौर पर है और सबको जिस जगह है बहन अपना शत प्रतिशत दिया जाना चाहिए , साथ ही सुख में अहंकार नहीं पनपना चाहिए न ही दुख में निराशा लानी चाहिए, जिला प्रशासन का उद्देश्य बंदियों को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने बंदियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्रशासन द्वारा जेल में शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण भी किया तथा बंदियों से सीधी चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि बंदियों के लिए पुस्तकालय, खेल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं और बेहतर की जाएं।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला जेल के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी बंदियों को फल एवं मिठाई वितरित की गई।
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मुख्‍य सचिव ने वीडियों कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रिन्‍यावयन की समीक्षा 
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मध्‍यप्रदेश शासन के मुख्‍य सचिव श्री अनुराग जैन द्वारा शुक्रवार को वीडियों कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम 2026 एवं सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्‍वयन के संबंध में आवश्‍यक निर्देश दिए गए। वीडियों कान्‍फ्रेंस में मुख्‍य सचिव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जारी "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026" में उल्लेखित नियमानुसार बल्‍क बेस्‍टेज जेनेरेट के संबंध में समस्त शासकीय भवनों/कार्यालयों/निजी भवनों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/कारखानों/चिकित्सालयों इत्यादि समस्त भवनों को पंजीकृत कर संस्थानों से प्राप्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण/पृथक्करण/प्रसंस्करण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही "स्वच्छतम पोर्टल" पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाये।
अशोकनगर कलेक्‍ट्रेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय मालवीय,अपर कलेक्‍टर श्री डी.एन.सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में डीएलआरएमसी समिति की बैठक आयोजित
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कलेक्टर श्री साकेत मालवीय की अध्यक्षता में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति(डीएलआरएमसी) की बैठक शुक्रवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। 
 बैठक में कलेक्टर श्री मालवीय ने निर्देशित किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियम 2026 के अंतर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय में शासन के निर्देशानुसार कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अमृत 2.0 के अंतर्गत समस्त निकायों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा निर्माण कार्यो को पूर्ण गुणवत्‍ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराये जाने के  निर्देश दिए गए। बैठक में ईसागढ़ और शाढौरा में जल प्रदाय योजना जो मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कार्यान्वयन एजेंसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ग्वालियर द्वारा संचालित की जा रही है,उसके कार्यो की समीक्षा की गई एवं नागरिकों को अधिक से अधिक नल कनेक्‍शन प्रदान कर हर घर तक शुद्ध जल प्रदाय करने के के निर्देश दिए। 
   इस अवसर पर अशोकनगर नगरपालिका अध्यक्ष श्री नीरज मनोरिया, चंदेरी नगरपालिका अध्यक्ष श्री दशरथ कोहली,नगरपरिषद पिपरई अध्‍यक्ष श्रीमती विशन बाई अहिरवार सहित संबंधित नगरीय निकाय के सीएमओ उपस्थित थे।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आवश्‍यक निर्देश
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं, और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियम, 2026 लागू कर दिये गए हैं।
 थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया)वाले भवन या प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत या प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।
  निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरि‍ज गार्डन, होटल/रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते है तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा निर्देश 
 सभी थोक कचरा उत्पादकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केन्द्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलु खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना। एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना। पिट कम्पोस्टिंग, बायोगेस या ओ.डब्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना। प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयर टेकर को नियुक्त करना। निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना। संस्थान से निलकने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के अधिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना। प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गये गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक का संधारण करना।यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे के प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्थान से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क. 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
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महिला एवं बाल विकास, स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा विभाग की संयुक्‍त बैठक आयोजित
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कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं शिक्षा विभाग की संयुक्‍त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती माधुरी पटेल,जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती चंद्रसेना भिडे, मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.अल्‍का त्रिवेदी,सिविल सर्जन डॉ.बी.एल.टैगोर, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुध शर्मा,डीपीसी श्री राहुल शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 
 बैठक में कलेक्‍टर श्री मालवीय ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य,शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी स‍मन्वित प्रयासों के साथ कार्य करें। जिससे आमजन को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, बच्‍चों के लिए बेहतर शिक्षा एवं बच्‍चों और गर्भवती बच्‍चों की उचित देखभाल एवं पोषण से जुडे कार्य किये जाएं। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा संचालित जनकल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्‍येक पात्र हितग्राही को दिलाया जाना सुनिश्चित करे।
 बैठक में कलेक्‍टर श्री मालवीय द्वारा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि उच्‍च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्‍हांकन एवं प्रबंधन बेहतर हो यह सुनिश्चित किया जाए। उच्‍च जोखिम गर्भवती महिला (गंभीर एनीमिया, मध्‍यम एनीमिया और पी.आई.एच) का प्रबंधन ,हाई रिस्‍क गर्भवती महिलाओं को स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पर जांच एवं उपचार के संबंध में निर्देश दिए गए। उन्‍होंने निर्देश दिए कि ब्‍लॉक स्‍तर पर रक्‍तदान शिविरों का आयोजन कराया जाए। उन्‍होंने निर्देशित दिए कि जिले की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में मरीजों को समय पर एम्‍बुलेंस की सुविधा मिले यह सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही डॉक्‍टर्स एवं कर्मचारियों की समय पर उपलब्‍धता रहे। कुपोषित बच्‍चों का चिन्‍हांकन कर अधिक से अधिक कुपोषित बच्‍चों को एनआरसी में भर्ती कर समुचित उपचार प्रदान किया जाए। बैठक में प्रसूति सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतानों की समीक्षा कर यथाशीघ्र भुगतान किये जाने के निर्देश दिए गए। उन्‍होंने टीबी मुक्‍त भारत अभियान,आयुष्‍मान भारत योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्‍कर्ष अंतर्गत किये गये कार्यो की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए गए। 
 बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि  गर्भवाती एवं धात्री माताओं की शत प्रतिशत जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जाए। उन्‍होंने आंगनवाडी केन्‍द्रों के मॉनीटरिंग के लिए आंगनवाडी केन्‍द्रों पर सुपरवाईजर एवं परियोजना अधिकारी द्वारा निरंतर भ्रमण किया जाए। उन्‍होंने निर्देश दिए कि अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माताओं की जानकारी शत प्रतिशत दर्ज की जाए। उन्‍होंने पोषण ट्रेकर पोषण पर शत प्रतिशत जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्‍होंने सेम और मेम बच्‍चों के बारे में विस्‍तार से समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। उन्‍होंने कहा एनीनिया मुक्‍त करने के लिए प्‍लान तैयार करे। उन्‍होंने निर्देशित किया कि गर्भवाती माताओं एवं बच्‍चों का समय-समय पर टीकाकरण किया जाए। उन्‍होंने कहा एनीनिया मुक्‍त करने के लिए प्‍लान तैयार करे। उन्‍होंने निर्देशित किया कि गर्भवाती माताओं एवं बच्‍चों का समय-समय पर टीकाकरण किया जाए। उन्‍होंने प्रधानमंत्री मातृत्‍व वंदना योजना के लक्ष्‍य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए। उन्‍होंने कलेक्‍टर-कमिश्‍नर्स कॉन्‍फ्रेंस के एजेण्‍डा की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। 
 बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रवेशित बच्‍चों का शत प्रतिशत नामांकन किया जाए। उन्‍होंने ड्रॉप आउट बच्‍चों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर निर्देशित किया कि ड्रॉप आउट बच्‍चों का चिन्‍हांकन कर स्‍कूलों में प्रवेश दिलाये जाने की कार्यवाही जाए। उन्‍होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेशित बच्‍चों को शत प्रतिशत नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकों का समय सीमा में वितरण कराया जाए। जिले के सांदीपनि विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया जाए। साथ ही विद्यालयों में पानी की टंकियों की नियमित साफ सफाई हो यह सुनिश्चित किया जाए। 
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जिला जेल अशोकनगर में आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजित
60 बंदियों का हुआ परीक्षण
मौसमी बीमारियों से बचाव और योग-प्राणायाम का दिया गया परामर्श
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​कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय के निर्देशन में जिला जेल अशोकनगर में आयुष विभाग द्वारा एक विशेष निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर जिला आयुष अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं जिला जेल अधीक्षक के विशेष सहयोग व समन्वय से आयोजित हुआ। ​शिविर के दौरान जेल के लगभग 60 बंदियों (मरीज) को चिकित्सीय सेवाएँ एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। चिकित्सा दल द्वारा शिविर में आए सभी मरीजों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर (बीपी) और शुगर (मधुमेह) की जाँचें की गईं। जाँच के उपरांत संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों को आयुष विभाग की ओर से आवश्यक एवं संबंधित दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं।
​मौसमी बीमारियों से बचाव और योग पर विशेष सत्र
​ वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए शिविर में बंदियों को इस मौसम में फैलने वाली मौसमी बीमारियों (जैसे- सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, डेंगू और पेट जनित संक्रमण) से सुरक्षित रहने के लिए विशेष परामर्श व सलाह दी गई। चिकित्सकों द्वारा बंदियों को खान-पान में सावधानी बरतने, शुद्ध पेयजल का उपयोग करने तथा बैरकों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही, बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जीवनशैली में सुधार लाने की सलाह दी गई। उन्हें प्रतिदिन सुबह नियमपूर्वक योग एवं प्राणायाम करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) मजबूत बनी रहे।
 ​इस शिविर में आयुष विभाग की ओर से मुख्य रूप से डॉ. दीपक रघुवंशी, डॉ. धर्मेंद्र सोनी एवं अन्य अधीनस्थ मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बंदियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं। शिविर के सफल संचालन में जिला जेल प्रबंधन एवं जेल स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी
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जिला पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के प्रतिवेदन के आधार पर आगामी समय में सम्पूर्ण जिले के विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यब, व्हाट्सएप आदि) पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक सौहार्द को बाधित करने वाली एवं अफवाह फैलाने वाली सामग्री के प्रसारित करने से लोक व्यवस्था एवं शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए उत्पन्न हो सकती है। ऐसी संभावनां को दृष्टिगत रखते हुये जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित करने की आवश्यकता है।
 कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री साकेत मालवीय के निर्देशानुसार अपर कलेक्‍टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री डी.एन.सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जनसामान्य के हित, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया गया है। 
  अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जावे, जिससे शांति भंग होने की आशंका है। अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय या व्यक्ति द्वारा अन्य समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह, संस्था द्वारा ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं किया जावे, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करे। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, जिससे किसी राजनैतिक दल में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक क्षति हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसको तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सूचित भी करेगा, ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन भी जबावदार होगा।अनुमति लेकर किये जाने वाले आंदोलन, सभा, गोष्ठी आदि के दौरान काले झण्डे, काले कपडे पहनकर, पुतला दहन करने अथवा भड़काऊ नारे लगाकर सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया जावेगा।किसी भी व्यक्ति, समूह द्वारा समुदाय विशेष की दृश्य श्रव्य माध्यमों से उसके मौलिक अधिकारों में यदि बाधा उत्पन्न करता है तो वह व्यक्ति, समूह इस आदेश के अधीन रहेगा।
 इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्था/समूह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आज 09 जुलाई से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।
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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति का कार्यालय संचालित करने हेतु 01 भवन की आंवश्यकता है। भवन का क्षेत्रफल कम से कम 1300 वर्गफीट होना चाहिए । 01 बडा हॉल होना चाहिए ।  02 कमरे होना चाहिए जिसमें 01 कमरे में अटैच लेटबाथ होना चाहिए। 01 कॉमन लेटबाथ होना चाहिए । पेयजल हेतु नलकूपं में सबमर्शिबल पम्प स्टोर टैंक होना चाहिए । भवन के सामने वाहन आदि खडे करने के लिए पर्याप्त खुली जगह होना चाहिए । भवन तक पहुँच सुविधाजनक होनी चाहिए तथा आस पास का वातावरण साफ होना चाहिए । स्वच्छ भवन किराये पर देने के इच्छुक व्यक्ति भवन का ब्लू प्रिंट सहित  24 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 224, न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, अशोकनगर में जमा कर सकते है।
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हैण्डलूम पार्क चन्देरी में दुकानें किराये पर लिये जाने हेतु आवेदन 25 जुलाई तक 
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चन्देरी डेव्हलपमेन्ट सोसायटी फॉर हैण्डलूम वीवर्स समिति चन्देरी द्वारा हैण्डलूम पार्क चन्देरी जिला अशोकनगर में स्थित 05 दुकानों हेतु हाथकरघा उद्योग के क्षेत्र में संलग्न स्वसहायता समूह एवं 01 फूड जोन किराये पर दिये जाने हेतु फूड के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो इस प्रकार के स्वसहायता समूह से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। चन्देरी के स्थानीय इच्छुक स्वसहायता समूह द्वारा उत्पादित चन्देरी साडी एवं ड्रेस मटेरियल का प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु तथा फूडजोन कैन्टीन के संचालन हेतु अपना आवेदन 25 जुलाई 2026 को दोपहर 2.00 बजे तक सहायक संचालक हाथकरघा / सचिव, एस.पी.व्ही. चन्देरी के कार्यालय में जमा कर सकते है। किराये पर दुकान एवं फूडजोन लेने हेतु नियम एवं शर्तों का अवलोकन एंव जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
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आवेदक की भूमि पर अवैध कब्‍जा करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व न्‍यायालय अशोकनगर द्वारा की गई सिविल जेल की कार्यवाही
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आवेदक देशराज सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति रघुवंशी निवासी सोनेरा द्वारा भूमि ग्राम सोनेरा के सर्वे क 565 रकवा 0.115 हैक्‍टेयर पर अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवंशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवशी निवासी सोनेरा द्वारा अवैध कब्जा कर लेने से तहसीलदार अशोकनगर द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व अशोकनगर न्यायालय को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व अशोकनगर द्वारा अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवंशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवंशी निवासी सोनेरा को नोटिस जारी किया गया। अनावेदकों के वाद नोटिस में अनुपस्थित रहने से अनावेदकों के विरूद्ध जेल वारण्ट जारी किया गया। थाना प्रभारी कचनार द्वारा वारण्ट की तामीली कराकर अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवंशी निवासी सोनेरा को 25 जून 2026 को जेल सुपुर्द किया गया।अनावेदक गण द्वारा वादित भूमि पर कब्जा हटा लेने के बाद  शपथ पत्र मय प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने से अनावेदकजन को श्री इसरार खान एस डी एम द्वारा जेल से रिहा किया गया। आवेदक देशराज सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति रघुवंशी निवासी सोनेरा द्वारा कब्जा प्राप्त होने का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
एसडीएम अशोकनगर श्री इसरार खान ने बताया कि कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय द्वारा भूमि पर अवैध कब्‍जा संबंधी गंभीर प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्‍टर के निर्देशानुसार सिविल जेल की कार्यवाही की गई।
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कलेक्‍टर एवं विधायक ने किया निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण 
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कलेक्टर श्री साकेत मालवीय एवं चंदेरी विधायक श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी द्वारा बुधवार को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) द्वारा निर्माणधीन लुकवासा से चंदेरी राजघाट सड़क निर्माण कार्य का संयुक्त भ्रमण किया गया। उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए की पानी की निकासी हेतु पुलियों का निर्माण कराया जाए। साथ ही बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सड़क मार्ग को चलने योग्य बनाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण हुए कार्य की गुणवत्ता को कटर मशीन द्वारा सड़क की गुणवत्ता को परखा गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। सड़क के दोनों साइडों पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिए। सड़क के साइड शोल्डर मानक के हिसाब से ही बनाए जाने के निर्देश दिए। 
इस अवसर पर ईसागढ़ एसडीएम श्री त्रिलोचन गौड़, तहसीलदार श्री रोहित रघुवंशी सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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ग्राम सिंहपुर चाल्‍दा जल स्‍त्रोतो में किया क्लोरिनेशन
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कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय के निर्देशानुसार स्टॉप डायरिया अभियान 01 जुलाई से 30 जुलाई के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड अशोकनगर के मार्गदर्शन में विकासखंड चंदेरी के ग्राम सिंहपुर चाल्‍दा में समस्त हैंडपंप और कुआं में क्लोरिनेशन किया गया एवं एफटीके द्वारा जल परीक्षण की ट्रेनिंग दी गई। इसमें सहायक यंत्री धर्मांशु दीक्षित,विकासखंड समन्वयक अविनाश गोस्वामी,केमिस्ट शहवाज खान,स्वास्थ्य विभाग के बीपीएम विशाल यादव,ग्राम के सचिव सनमान यादव,स्कूल के शिक्षक,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका,आशा कार्यकर्ता एवं स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे।   
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पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत हितग्राहियों की समस्‍या के समाधान हेतु शिविरों का आयोजन
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भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिले में 2351 लंबित आवेदन जिन पर बैंक द्वारा अस्वीकृति का कारण कारीगर से संपर्क नहीं हो पा रहा है" दर्ज है। साथ ही जिले में 1466 लंबित आवेदनों जिन पर आवेदनों में हितग्राही द्वारा कारीगर नहीं चुना गया दर्ज किया गया है। ऐसे संबंधित हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिले में शिविरों का आयोजन किया गया है। यह शिविर 09 जुलाई को जनपद कार्यालय अशोकनगर,16 जुलाई को जनपद कार्यालय मुंगावली तथा 23 जुलाई 2026 को जनपद कार्यालय चंदेरी में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविरों में पीएम विश्वकर्मा से संबंधित हितग्राही अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित होकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते है। उक्त शिविर में बैंक अधिकारी, जनपद कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं नगरीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ ही जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं सीएससी सेंटर के सहयोगी एवं अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
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पॉलिटेकनिक महाविद्यालय में लेटरल एंट्री 12वीं गणित से द्वितीय वर्ष में और 10वी से प्रथम वर्ष में सीएलसी राउंड द्वारा प्रवेश का अवसर 
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शासकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज अशोकनगर में सत्र 2026-27 के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में लेटरल एंट्री से कक्षा 12वी में गणित संकाय से उत्तीर्ण छात्रों के लिए  सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ हो गया है । प्रवेश के उपरांत छात्रों को दो वर्ष में इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त होगा। यह प्रवेश छात्रों को कक्षा 12वी (गणित संकाय) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से प्रदान किया जाएगा। ईटी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल एवं आईटी में बीटेक के इच्छुक छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन शाखा का चयन कर रहे हैं। वही इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल शाखाओं में भी भारी मांग के चलते सीमित सीटें उपलब्ध है। सिविल इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर में अपना कैरियर बनाने वाले छात्र सिविल में प्रवेश ले रहे हैं। यह रजिस्ट्रेशन 20 जून से आरम्भ होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ 25 जून से 30 जुलाई तक चॉइस फिलिंग की जाएगी। दिनांक 03 अगस्त से 08 अगस्त तक संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रदान किया जाएगा। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के दो राउंड की समाप्ति के उपरांत तीसरा (CLC-राउंड) आरम्भ हो गया है।  यह राउंड दिनांक 04 जुलाई से आरम्भ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। सीएलसी राउंड में प्रवेश ‘पहले आओ- पहले पाओ’ के आधार पर 06 जुलाई से संस्था में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपस्थित होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए सीएलसी से प्रवेश प्राप्त करने हेतु 06 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संस्था में काउंसलिंग राउंड का आयोजन किया जाएगा। यह प्रवेश 10वीं कक्षा के अंको के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक छात्र सीएलसी राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराके सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित हो सकते है । कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं  मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओ में शेष बची हुई सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया सीटों के रिक्त रहने पर 14 अगस्‍त 2026 तक संचालित की जावेगी। कॉलेज की प्रमुख सुविधाओं में वार्षिक शुल्क मात्र 8000/-,  निःशुल्क पुस्तके, डिजिटल पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशाला, छात्रवृति योजनाए (एससी,एसटी,ओबीसी  एवं सामान्य वर्ग के संबल कार्ड के हितग्राही छात्रों हेतु), प्रगति योजना 50000 प्रतिवर्ष मेधावी छात्राओं के लिए एवं यशस्वी योजना प्रतिवर्ष 30000 छात्र- छात्राओं के लिए मेरिट के आधार पर, और मल्टीनेशनल कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था शामिल है। डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र मेरिट के आधार पर प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में बीटेक कोर्स में द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है। जून  2026 तक  कृष्णा मारुती लिमिटेड, सुब्रोस लिमिटेड नॉएडा, अदानी ग्रुप मालनपुर ग्वालियर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एवं मैकेनिकल ब्रांच के छात्रों का कैंपस से  चयन हुआ है। 
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कलेक्‍टर ने दो जरूरमंद आवेदकों को प्रदान की आर्थिक सहायता राशि
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कलेक्टर श्री साकेत मालवीय के समक्ष जिला स्तरीय जनसुनवाई में आवेदकों द्वारा आर्थिक सहायता दिलाये जाने आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। कलेक्‍टर द्वारा आवेदकों की समस्‍या को गंभीरता से लेकर जरूरमंद आवेदकों को रेडक्रॉस सोसायटी के माध्‍यम से आर्थिक सहायता स्‍वीकृति किये जाने के निर्देश मौके पर दिये गये थे। आवेदकों को आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृत कर आवेदक कोमल बाई अहिरवार द्वारा निवासी ग्राम रातीखेडा एवं  आवेदक अजीत कुमार जैन सोनी कॉलोनी अशोकनगर को 05-05 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किये गये।
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जनसुनवाई में कलेक्टर ने 408 आवेदकों की सुनीं समस्याएं
अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश
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जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 408 आवेदकों ने आवेदन दिए। कलेक्टर श्री मालवीय ने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों  का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन और प्रशासन के प्रति नागरिकों के विश्वास का माध्यम है, इसलिए प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।
 जनसुनवाई में ग्राम पिपरी निवासी लीलाबाई अहिरवार द्वारा भूमि का सीमांकन कराए जाने, ग्राम कालाबाग निवासी काबूलचंद्र द्वारा ट्राई साइकिल एवं प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने, ग्राम मन्‍हेटी निवासी सरदार यादव द्वारा भूमि पर कब्जा दिलाए जाने, ग्राम म्‍यापुर निवासी वीरेंद्र अहिरवार द्वारा नाली के पानी का निकासी कराए जाने, ग्राम केनवारा निवासी मुन्नी बाई द्वारा भूमि का सीमांकन कराए जाने, ग्राम कालाबाग निवासी जागृति सुमन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाए जाने, ग्राम सरदारपुर निवासी सिरनाम सहरिया द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाए जाने,ग्राम महिदपुर निवासी पूजा रघुवंशी द्वारा भूमि का सीमांकन कराए जाने,कोहरवास निवासी बुन्‍देल अहिरवार द्वारा लोन दिलाए जाने, ग्राम मूडरा निवासी मुन्ना लाल लोधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने, ग्राम सिलावन निवासी हरिलाल द्वारा भूमि पर कब्जा दिलाए जाने, ग्राम मर्दनखेड़ी निवासी राजकुमारी द्वारा आहार अनुदान की राशि दिलाए जाने, ग्राम छैलाई निवासी हरिओम अहिरवार द्वारा मृत्यु पर आर्थिक सहायता राशि दिलाए जाने, ईसागढ़ निवासी पवन कुमार यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने सहित अन्‍य समस्‍याओं संबंधी आवेदन प्राप्त हुए है।जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रेषित करते हुए उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
 इस दौरान अपर कलेक्‍टर श्री डी.एन.सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री आर बी सिंडोस्कर ,एसडीएम अशोकनगर श्री इसरार खान , तहसीलदार श्री भारतेंदु यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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छात्रावासों में कोचिंग हेतु विषय विशेषज्ञों से 16 जुलाई तक आवेदन चाहे गये
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जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विकासखण्‍ड स्‍तरीय उत्‍कृष्‍ट शिक्षा केन्‍द्र(छात्रावासों) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंग्रेजी,गणित,विज्ञान एवं कम्‍प्‍यूटर विषय की कोचिंग व्‍यवस्‍था प्रारंभ करने हेतु विषय विशेषज्ञों से 16 जुलाई 2026 तक आवेदन चाहे गये है। इच्‍छुक विषय-विशेषज्ञ आवेदन निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जनजातीय कार्य विभाग(कलेक्‍ट्रेट) में प्रस्‍तुत कर सकते है। 
 जारी आदेश के तहत अनुसूचित जाति बालक उत्‍कृष्‍ट छात्रावास अशोकनगर,अनुसूचित जाति कन्‍या उत्‍कृष्‍ट छात्रावास अशोकनगर, अनुसूचित जाति बालक उत्‍कृष्‍ट छात्रावास मुंगावली, अनुसूचित जाति कन्‍या उत्‍कृष्‍ट छात्रावास मुंगावली, अनुसूचित जाति बालक उत्‍कृष्‍ट छात्रावास चंदेरी, अनुसूचित जाति कन्‍या उत्‍कृष्‍ट छात्रावास चंदेरी, अनुसूचित जाति बालक उत्‍कृष्‍ट छात्रावास ईसागढ़ तथा अनुसूचित जाति कन्‍या उत्‍कृष्‍ट छात्रावास ईसागढ़ में कक्षा 09 से 12वीं तक गणित,अंग्रेजी,विज्ञान एवं कम्‍प्‍यूटर तथा आदिवासी बालक महाविद्यालयीन छात्रावास अशोकनगर,अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालयीन छात्रावास अशोकनगर,अनुसूचित जाति कन्‍या महाविद्यालयीन छात्रावास, अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालयीन छात्रावास चंदेरी तथा अनुसूचित जाति कन्‍या महाविद्यालयीन छात्रावास चंदेरी प्रथम एवं अनुसूचित जाति कन्‍या महाविद्यालयीन छात्रावास चंदेरी द्वितीय के लिए अंग्रेजी विषय हेतु विशेषज्ञों से आवेदन चाहे गये है।
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कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित
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कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय की अध्‍यक्षता में सोमवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 
बैठक में कलेक्‍टर ने सीएम हेल्‍पलाईन शिकायतों की विभागवार निराकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण कराया जाए। विभागों द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन शिकायतों का निराकरण नही करने पर उन विभागों पेनल्‍टी लगाई जाए। उन्‍होंने जनसुनवाई में प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि विभागों से संबंधित आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्‍होंने राजस्‍व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्‍व से संबंधित नामांतरण,बंटवार के प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जाए। उन्‍होंने जिले में एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी विस्‍तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्‍यक निर्देश दिए। बैठक में केन्‍द्रीय मंत्री के प्रस्‍ताबित भ्रमण हेतु सभी आवश्‍यक तैयारियां पूर्ण रखे जाने के निर्देश दिए। मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक के एजेण्‍डा बिन्‍दुओं की विस्‍तार से समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। उन्‍होंने शिक्षा विभाग अंतर्गत नामांकन में वृद्धि,ड्रॉपआउट में कमी,पुस्‍तक वितरण की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। साथ ही वर्षाऋतु में स्‍कूल जर्जर भवनों में संचालित न हो। जर्जर भवनों को गिराये जाने की कार्यवाही की जाए। उन्‍होंने नगरीय निकायों को निर्देशित किया डॉग वाईट बनाकर आवश्‍यक कार्यवाही की जाए। बैठक में कलेक्‍टर-कमिश्‍नर्स एजेण्‍डा की विस्‍तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्‍यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि खण्‍ड स्‍तरीय बैठकों में शासन द्वारा संचालित जनकल्‍याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों को स्‍वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समितियों के सदस्यों  को संबंधित विभागों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

 बैठक में स्‍कूलों एवं आंगनवाडियों को मिलने वाले मध्‍यान्‍ह भोजन समय पर मिले,इस हेतु अधिकारियों द्वारा समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्‍तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन हेतु प्‍लान तैयार कर संबंधित विभागों द्वारा आवश्‍यक कार्यवाही की जाए।
 इस अवसर पर अपर कलेक्‍टर श्री डी.एन.सिंह, अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती माधुरी पटेल,संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री आर.बी.सिण्‍डोस्‍कर,एसडीएम अशोकनगर श्री इसरार खान सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण योजना अंतर्गत खाद्यकारोबारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु ईसागढ में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित
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कलेक्टर श्री साकेत मालवीय के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी डॉ अलका त्रिवेदी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की फॉस्टेक योजना के अंतर्गत सोमवार को होटल अनंत पैलेस ईसागढ में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 
 प्रशिक्षण में अधिकृत प्रशिक्षक श्री रामेश्वर जाजू एवं मोबलाईजेशन मैनेजर श्री नितेश पंचेश्वर द्वारा खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।जिसमें सभी खाद्य व्यापारियों ने हिस्सा लेकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के सभी कानूनों एवं जानकारियों को प्राप्त किया। यह ट्रेनिंग फॉस्टेक प्रोग्राम इंपैनल्ड एजेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया। व्यापारियों ने प्रशिक्षक श्री रामेश्वर  से अपने व्यापार से संबंधित कई प्रश्‍न भी पूछे। जिस पर श्री रामेश्वर नेव्यापारियों के सभी सवालों का जवाब देते हुये एफएसएसएआई के सभी नियमों का पालन करने हेतु व्यापारियों से अपील की।प्रशिक्षक श्री रामेश्वर जाजू के द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने भोजन में तेल,नमक,चीनी का उपयोग कम करने हेतु शपथ दिलवाई गई। साथ ही अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किये जाने हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पक्का बिल लेकर ही खाद्यकारोबार करने तथा अपनी दुकानों की होर्डिंग पर फूड लाइसेंस का नंबर प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।इस मौके पर एफएसएसएआई के प्रशिक्षक श्री रामेश्वर जाजू,खाद्यसुरक्षाअधिकारी लीना नायक,मोबलाईजेशन मैनेजर नितेश पंचेश्वर एवं समस्त व्यापारी उपस्थितरहें।
 फॉस्टेक योजना के अंतर्गत फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण सभी निर्माताओं, होटल, रेस्टोरेंट, एवं किराना खाद्य कारोबारकर्ताओं को लिया जाना अनिवार्य है । जिसके लिये समय-समय पर इस हेतु जिले एवं तहसीलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे । सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि जिन्होने फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण लेकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है वह जल्द से जल्द प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उसकी प्रविष्ठी अपने खाद्य लायसेंस हेतु किये गये आवेदन में किया जाना सुनिश्चित करें ।
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राजस्‍व  प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें- कलेक्‍टर 
कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में राजस्‍व अधिकारियों की बैठक आयोजित
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राजस्‍व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में गुणवत्‍तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। राजस्‍व प्रकरण सीधे तौर पर आमजन से जुडे होते हैं, इसलिए इनके निराकरण में किसी भी प्रकार की अनावश्‍यक विलंब की स्थित स्‍वीकार्य नही होगी। इस आशय के निर्देश कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय ने शनिवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में दिये।  
बैठक में कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय ने कहा कि जिले के नागरिकों को राजस्‍व संबंधी सेवाएं सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्‍ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इस हेतु राजस्‍व अधिकारी राजस्‍व प्रकरणों का निपटारा समय सीमा में करें। बैठक में तहसीलवार राजस्‍व प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। बैठक में कलेक्‍टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के निराकरण, भू-अभिलेख सुधार तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों से जुड़ा विभाग है, इसलिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। विशेष रूप से नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न करते हुए शीघ्र निराकरण करें । उन्‍होंने राजस्‍व अधिकारियों को नियमित रूप से न्‍यायालय लगाकर लंबित राजस्‍व प्रकरणों के निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सीएम हेल्‍पलाइन से संबंधित प्रकरणों का निराकरण पूर्ण गुणवत्‍ता के साथ कराया जाए।  समीक्षा बैठक में भू-अभिलेखों के दुरूस्‍तीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड संधारण तथा फील्ड निरीक्षण की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा कर आवश्‍यक निर्देश दिए । बैठक में कलेक्‍टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षाकाल के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में ग्रामों का भ्रमण कर वर्षा से जलभराव की स्थिति से निपटने आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्‍यक तैयारियां पूर्ण रखी जाएं। 
बैठक में न्‍यायालयीन प्रकरणों,जनसुनवाई में प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण,मुख्‍य सचिव की बैठकों के एंजेडा बिन्‍दुओं,भू आवंटन,लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के आवेदनों का निराकरण,लघु सिंचाई गणना,फार्मर रजिस्‍ट्री तथा खण्‍डस्‍तरीय समितियों की बैठकों के संबंध में विस्‍तार से समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिये । 
 बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री डी.एन.सिंह,संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री आर.बी.सिण्‍डोस्‍कर सहित समस्‍त एसडीएम,तहसीलदार,नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा ग्राम पंचायत दमदमा के रोरी चक्क पहुंचकर आदिवासियों की समस्याओं का कराया निराकरण
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तहसीलदार बहादुरपुर श्री कैलाश चंद्र मालवीय द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत दमदमा के रोरी चक्क (आदिवासी बस्ती) पहुंच कर आदिवासी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर हर संभव निराकरण कराया गया। इस दौरान विद्युत मण्डल द्वारा स्थापित डीपी हेतु आदिवासी बस्ती के बकाया बिल की राशि जनसहयोग 5000 रुपये स्वंय तहसीलदार बहादुरपुर दिये गयें एवं ग्राम पंचायत दमदमा के सरपंच एवं सचिव द्वारा जन सहयोग से कुल 30000 रुपये की राशि मौके पर बिजली विभाग को बकाया के रुप मे जमा कराई गईं। वन विभाग की टीम के साथ वन पटटेधारियों की समस्याओं का वन विभाग की टीम एवं राजस्व टीम के साथ मौके पर निराकरण कराया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल कूप मे बंद मोटर बदलवाये जाने के निर्देश दिये गयें एवं उक्त मोटर नलकूल में डालने हेतु दो दिवस का समय पीएचई विभाग को दिया गया। महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम में भ्रमण कर स्वास्थ्य परीक्षण एवं लाडली बहना की केवायसी करवाई गई। जनपद पंचायत मुंगावली की टीम को निर्देश दिए गए कि चक्क तक आवागमन के रास्ते के गढढो को मुरम से भरे जाऐ और आदिवासी बस्ती में जिन स्थानों पर कीचड हो रहा है उन जगहो पर भी मुरम डाली जाए यह कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएं।
 उल्लेखनीय है कि आदिवासी ग्रामीणों द्वारा 2 जुलाई 2026 को अपनी विभिन्न मांगो को लेकर अशोकनगर विदिशा मुख्य सडक पर चक्का जाम किया गया था। तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा मौके पर पहुंच कर समस्याओं की निराकरण हेतु मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियो को निर्देशित कर डीपी रखवा कर लाईट चालू कराई गई।
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आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु तृतीय चरण की प्रक्रिया 03 जुलाई से प्रारंभ
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राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है ।जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस चरण में 03 जुलाई से 08 जुलाई 2026 तक पूर्व में सत्यापित एवं अपात्र न होने वाले अभिभावक अपनी विद्यालय पसंद (Choice) अपडेट कर सकेंगे। इस चरण में नए आवेदन एवं पुनः दस्तावेज सत्यापन नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन लॉटरी 10 जुलाई 2026 को होगी तथा चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश 11 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक संबंधित विद्यालयों में किए जाएंगे।
जिले में अब तक आरटीई के तहत प्रवेश की स्थिति अनुसार अशोकनगर ब्लॉक  1609 आवेदन प्राप्त, 1408 सत्यापित, प्रथम चरण में 582 एवं द्वितीय चरण में 40, कुल 622 प्रवेश। चंदेरी ब्लॉक 371 आवेदन प्राप्त, 336 सत्यापित, कुल 181 प्रवेश। ईसागढ़ ब्लॉक  562 आवेदन प्राप्त, 510 सत्यापित, कुल 297 प्रवेश। मुंगावली ब्लॉक  503 आवेदन प्राप्त, 433 सत्यापित, कुल 279 प्रवेश। जिले में कुल 3045 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2687 आवेदन सत्यापित किए गए। प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 1483 सीटों का आवंटन हुआ तथा अब तक 1379 विद्यार्थियों ने निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त किया है।
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अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 
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जिला शिक्षा केंद्र अशोकनगर द्वारा समस्त बीआरसीसी को निर्देश गए हैं कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए संचालित अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण संबंधी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराई जाए। राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के निर्देशानुसार जिन अशासकीय विद्यालयों ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन्हें विलंब शुल्क सहित 10 जुलाई 2026 तक आवेदन लॉक करने का अंतिम अवसर दिया गया है।
जिला परियोजना समन्वयक श्री राहुल शर्मा ने सभी बीआरसीसी को निर्देशित किया है कि वे अपने विकासखंड के संबंधित विद्यालयों से प्रतिदिन प्रगति की जानकारी प्राप्त कर समय-सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही विद्यालय का संचालन किया जा सकता है। जिला शिक्षा केंद्र ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करें, ताकि विद्यार्थियों के हित प्रभावित न हों।
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कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में जिला टॉस्‍क फोर्स समिति, नारको-कोऑर्डिनेशन एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित 
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कलेक्‍टर श्री साकेत मालवीय की अध्‍यक्षता में गुरूवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष जिला टॉस्‍क फोर्स समिति, नारको-कोऑर्डिनेशन एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की संयुक्‍त बैठक आयोजित की गई। 
 बैठक में कलेक्‍टर ने जिला टॉस्‍क फोर्स समिति अंतर्गत पुलिस, वन, जिला अभियोजन, स्‍वास्‍थ्‍य, खाद्य, परिवहन, जनजातीय कार्य, खनिज, आबकारी, खाद्य सुरक्षा विभागों की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। उन्‍होंने वन व्‍यवस्‍थापन तथा अतिक्रमण के संबंध में विस्‍तृत दिशा निर्देश देते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने सिविल कोर्ट में लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की तथा प्रकरणों के त्‍वरित निराकरण हेतु आवश्‍यक प्रक्रिया किये जाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने औषधि विक्रय से संबंधित जानकारी लेकर संबंधित विभाग को निर्देशित किया।
बैठक में जिले में मादक पदार्थों (नशीली दवाओं, अफीम, गांजा आदि) की तस्करी और नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्‍यक कार्यवाही की जाए। साथ ही सभी विभाग एवं संस्‍थाए अपने-अपने स्‍तर पर नशामुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान एवं गतिविधियां संचालित करें। जिससे नशामुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्‍होंने निर्देश दिए कि विभिन्‍न शासकीय कार्यक्रमों के दौरान नशामुक्ति से संबंधित चर्चा की जाए तथा नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाए। 
 बैठक में सड़क सुरक्षा के एजेण्‍डा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्‍यक कार्यवाही की जाए। दुर्घटना प्रभावित मार्गो पर सांकेतिक बोर्ड लगवाये जाएं। ओवरलोड बसों की चेकिंग कर आवश्‍यक कार्यवाही की जाए। स्‍कूल बसों को चेक कर फिटनेस पर विशेष ध्‍यान दिया जाए। साथ ही स्‍कूल बसों में निर्धारित संख्‍या से अधिक स्‍कूली बच्‍चों को न बैठाया जाएं,इसकी सतत निगरानी रखी जाए।
बैठक में,जिला वनमण्‍डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश जैन,अपर कलेक्‍टर श्री डी.एन.सिंह, अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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पिछडा़ वर्ग पोस्‍टमैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन 31 जुलाई तक
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पिछडा़ वर्ग पोस्‍टमैट्रिक छात्रवृति एमपी टास पोर्टल सत्र 2025-26 में आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। सत्र 2025-26 में विद्यार्थी नियत तिथि तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। 
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