पटना हाई कोर्ट ने आरटीआई (सूचना से अधिकार कानून) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड का फटा, अपठनीय या गायब होने का हवाला देकर सूचना देने का इनकार नहीं किया जा सकता है. साथ ही राज्य अपने ही रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में हुई विफलता का लाभ नहीं उठा सकता.कोर्ट ने सिवान जिला के सिवान सदर अंचल से याचिकाकर्ता से संबंधित बरवड़ा रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने पर राजस्व अभिलेखों के आधार पर रिकॉर्ड पुनर्निर्मित करने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित कार्यालय को आठ सप्ताह में यह कार्य हर हाल में पूरा करना होगा.
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