
ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी कामयाबी, सात दोषियों को सजा
पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की जेल, दो को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास; जुर्माने से भी दंडित
उरई/जालौन। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालयों ने सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा संबंधित थाना पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
पहले मामले में एमओ न्यायालय एडीजे स्पेशल डकैती कोर्ट उरई ने पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 26,500-26,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला कालपी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 568/13, धारा 147/148/149/307 भादवि एवं 12/14 यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
दोषियों में संदीप, प्रदीप कुमार, नीरज वाल्मीकि, मोहम्मद इकबाल और दीपक उर्फ दिनेश सिंह उर्फ मीना बक्सा शामिल हैं।
वहीं दूसरे मामले में न्यायालय सीजेएम उरई ने दो अभियुक्तों रमनदीप उर्फ संदीप और करुणेश शर्मा को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कारावास तथा 7,500-7,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मुकदमा कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 656/16, धारा 420/467/468/471 भादवि के तहत दर्ज था।
पुलिस के अनुसार अभियोजन अधिकारी, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मुहर्रिर एवं पैरोकार की प्रभावी पैरवी से दोनों मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई।
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Kalpi, Jalaun | Sep 3, 2026