पंचायती राज चुनाव 2026: जिला परिषद प्रत्याशी 3 लाख तक कर सकेंगे खर्च, आचार संहिता के नियम बताए
पंचायती राज आम चुनाव-2026 को लेकर टीएडी सभागार में जिला निर्वाचन विभाग की बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव ने जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता और खर्च की सीमा की जानकारी दी। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये, जबकि पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रचार में अधिकतम तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी। लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक अनुमति लेकर बजाए जा सकेंगे। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियों और सभाओं पर रोक रहेगी। प्रत्याशियों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग का भरोसा दिलाया।
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