आज दिनांक 11.09.2026 को पूर्वी चंपारण समाहरणालय स्थित डॉ० राधाकृष्णन सभागार में जिलाधिकारी श्री सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), थानाध्यक्ष, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना, मोतिहारी एवं सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री संतोष कुमार पांडे के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में कुल 162 कांडों में प्रथम किस्त की मुआवजा राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल प्राप्त आवंटन मो०- 2,50,00,000.00 (दो करोड़ पचास लाख) रू० के विरूद्ध कुल 108 कांडों में मुआवजा एवं 55 पेंशनरों के बीच कुल मो0- 2,49,34,144 रू० भुगतान किया गया है।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी थानाध्यक्षों एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में लंबित आरोप पत्रों का यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में वास्तविक घटना की प्रकृति के अनुरूप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में सर्वसम्मति से निदेशित किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियमित रूप से सफाई कर्मी को ड्रेस एवं सेफ्टी कीट आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। साथ हीं यह भी निदेशित किया गया कि Namaste Scheme के अन्तर्गत Desludging Vehicle Subsdies Rate पर लेने हेतु लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar SC&ST Welfare Dept. of Bihar
7 views | East Champaran, Bihar | Sep 11, 2026