खाद्य सुरक्षा एवं नापतौल विभाग की संयुक्त कार्रवाई, विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई एवं नमकीन के नमूने लिए
पैक्ड नमकीन पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई प्रस्तावित
कलेक्टर डॉ. भरसट के निर्देशन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सतत जांच जारी
कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण एवं जांच की जा रही है।
इसी क्रम में अपर कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल ने झाबुआ शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, नापतौल उपकरणों एवं निर्धारित मानकों के पालन की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान श्री बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन, बस स्टैंड से बर्फी एवं नमकीन, नाकोड़ा दूध डेयरी, राजगढ़ नाका से पिस्ता बर्फी, बस स्टेशन स्थित स्टैंडर्ड होटल से नमकीन, होटल अशोका से घी एवं मलाई टिकिया तथा रूपश्री होटल, आजाद चौक से छेना टोस्ट, अंजीर बर्फी एवं चॉकलेट बर्फी के नमूने जांच हेतु लिए गए। संग्रहित नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त जांच के दौरान निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों एवं डीजल भट्टी का उपयोग किया जाना पाया गया।
नापतौल विभाग द्वारा पैक्ड खाद्य सामग्री एवं उपकरणों की जांच
संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत नापतौल विभाग द्वारा विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे नापतौल उपकरणों एवं विक्रय की जा रही मिठाइयों की मात्रा की जांच की गई।
जांच के दौरान होटल अशोका द्वारा निर्मित एवं पैक किए गए नमकीन के पैकेट तथा स्टैंडर्ड होटल से प्राप्त रतनश्री सेव के पैकेट पर विधिक माप-विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं पाई गईं। उक्त अनियमितताओं के संबंध में संबंधित निर्माता एवं विक्रेता प्रतिष्ठानों को नियमानुसार नोटिस जारी करने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
जिला प्रशासन द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सही नापतौल एवं पैकेजिंग संबंधी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं सही मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जिले में इस प्रकार की संयुक्त एवं औचक जांच कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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