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PRO JS Jhabua

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कुएं के पानी में गिरकर डूबने से मृत्यु होने पर चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत
 
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर के आदेशानुसार तहसीलदार मेघनगर के प्रतिवेदन के आधार पर मृतक कसना पिता भूरा निवासी ग्राम नौगांवा, तहसील मेघनगर की 10 अप्रैल 2026 को कुएं के पानी में गिरकर डूबने के कारण मृत्यु हो जाने पर मृतक के वैध वारिसान उसकी पत्नि कमली पति कसना निवासी ग्राम नौगांवा, तहसील मेघनगर की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका पाँच बिंदु क्रमांक 2- “क” के प्रावधानों के तहत 4,00,000 (चार लाख रुपए) की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई। 
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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा 26 जून से, जिले के तीर्थयात्री मेघनगर से होंगे रवाना

मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत हरिद्वार-ऋषिकेश की तीर्थयात्रा का आयोजन 26 जून से 29 जून 2026 तक किया जा रहा है। इस यात्रा में जिले के चयनित तीर्थयात्री 26 जून 2026 को मेघनगर रेलवे स्टेशन से यात्रा के लिए रवाना होंगे।

यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को हरिद्वार एवं ऋषिकेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। योजना के तहत यात्रियों के आवागमन, भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शासन द्वारा सुनिश्चित की गई हैं।

जिला प्रशासन ने सभी चयनित तीर्थयात्रियों से निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित मेघनगर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होने का आग्रह किया है, ताकि यात्रा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
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01 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम का आयोजन

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में मध्यप्रदेश शासन की रोजगारोन्मुखी नीति के अंतर्गत जिले के युवाओं को रोजगार, स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तरीय युवा संगम का आयोजन 01 जुलाई 2026 (बुधवार) को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय, झाबुआ में किया जाएगा।

युवा संगम में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की लगभग 5 से 7 कंपनियां भाग लेंगी। कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा तथा रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल स्थापित कर शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना तथा मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

युवा संगम में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड एवं समग्र आईडी साथ लाना आवश्यक होगा।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा आयोजन के सफल संचालन एवं अधिक से अधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए हैं।
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ग्राम पंचायत खड़कुई के पूर्व सरपंच एवं सचिव पर 32.80 लाख रुपये की वसूली के आदेश

अपूर्ण निर्माण कार्यों एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान द्वारा जनपद पंचायत राणापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न फलियों में सीसी रोड निर्माण के 11 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों के विरुद्ध कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि आहरित की गई, किंतु संबंधित निर्माण कार्य आज तक अपूर्ण पाए गए। जांच में यह राशि वसूली योग्य पाई गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान एवं पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल के कार्यकाल में स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जबकि उनके विरुद्ध संबंधित राशि का आहरण किया जा चुका था।

प्रकरण में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अंतर्गत दोनों अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपने-अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि 16 लाख 40 हजार 15 रुपये जमा करने हेतु समय की मांग की थी, किंतु निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई।

जनपद पंचायत राणापुर के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित निर्माण कार्य आज भी अपूर्ण हैं तथा शासकीय धन का उपयोग नियमानुसार नहीं किया गया। विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने एवं राशि जमा कराने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किए गए और न ही राशि जमा कराई गई।

विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये तथा पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि की वसूली की जाएगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल, वर्तमान में ग्राम पंचायत माण्डलीनाथू में पदस्थ, को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड भी दिया गया है।

आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वसूली की निर्धारित राशि एक माह के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली सहित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jhabua nis:value=jhabua nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/>
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यवाही, 68 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर जब्त

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर मिर्च पिसाई केंद्रों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान लाल पिसी मिर्च पाउडर में रंग की मौके पर ही जांच की गई। जांच के दौरान संदेहास्पद पाए जाने पर दो मिर्च पिसाई केंद्रों से कुल 68 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किया गया। साथ ही आगामी विस्तृत परीक्षण के लिए कुल तीन नमूने संग्रहित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल सिंह अलावा ने बताया कि संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से जिले में प्रतिमाह हाट-बाजारों, खाद्य प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय निर्माताओं के यहां औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस प्रयोगशाला की सहायता से मौके पर ही खाद्य पदार्थों का प्रारंभिक परीक्षण किया जा सकता है, जिससे संदिग्ध खाद्य सामग्री की शीघ्र पहचान संभव हो पाती है।

उन्होंने बताया कि बामनिया स्थित मिर्च पिसाई केंद्रों पर की गई जांच में लाल मिर्च पाउडर के अवमानक होने की आशंका के आधार पर कार्यवाही करते हुए 68 किलोग्राम सामग्री जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त रूपगढ़ स्थित एक आटा फैक्ट्री से आटे का नमूना भी जांच हेतु लिया गया है।

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल सिंह अलावा, श्री वेल सिंह मोरी तथा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लैब टेक्नीशियन उपस्थित रहे।
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ग्राम पंचायत खड़कुई के पूर्व सरपंच एवं सचिव पर 32.80 लाख रुपये की वसूली के आदेश

अपूर्ण निर्माण कार्यों एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान द्वारा जनपद पंचायत राणापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न फलियों में सीसी रोड निर्माण के 11 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों के विरुद्ध कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि आहरित की गई, किंतु संबंधित निर्माण कार्य आज तक अपूर्ण पाए गए। जांच में यह राशि वसूली योग्य पाई गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान एवं पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल के कार्यकाल में स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जबकि उनके विरुद्ध संबंधित राशि का आहरण किया जा चुका था।

प्रकरण में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अंतर्गत दोनों अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपने-अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि 16 लाख 40 हजार 15 रुपये जमा करने हेतु समय की मांग की थी, किंतु निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई।

जनपद पंचायत राणापुर के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित निर्माण कार्य आज भी अपूर्ण हैं तथा शासकीय धन का उपयोग नियमानुसार नहीं किया गया। विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने एवं राशि जमा कराने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किए गए और न ही राशि जमा कराई गई।

विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये तथा पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि की वसूली की जाएगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल, वर्तमान में ग्राम पंचायत माण्डलीनाथू में पदस्थ, को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड भी दिया गया है।

आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वसूली की निर्धारित राशि एक माह के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली सहित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में आयोजित '36वां दीक्षांत समारोह'
🧘‍♂️ 12वें <nis:link nis:type=tag nis:id=अंतर्राष्ट्रीय_योग_दिवस nis:value=अंतर्राष्ट्रीय_योग_दिवस nis:enabled=true nis:link/> के अवसर पर जिला जेल झाबुआ में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया गया।
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भव्य सामूहिक योगाभ्यास के साथ रामा में मनाया गया <nis:link nis:type=tag nis:id=अंतर्राष्ट्रीय_योग_दिवस nis:value=अंतर्राष्ट्रीय_योग_दिवस nis:enabled=true nis:link/> 

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झाबुआ जिले के रामा ब्लॉक में भव्य ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामा परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने सहभागिता कर सामूहिक योगाभ्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। योग गुरु द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को सरल एवं प्रभावी तरीके से योगाभ्यास कराया गया तथा दैनिक जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने नियमित रूप से योग करने तथा समाज में स्वास्थ्य एवं योग के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष रामा श्रीमती रुपा मेडा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार रामा सुश्री वैशाली सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा सुश्री वर्षा सोलंकी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जय बैरागी, आयुष अधिकारी, प्राचार्य, क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का अंतरण, जिले के 1.31 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के अंतर्गत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसान लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरण किया गया।

इसी क्रम में जिले के कुल 1,31,569 पात्र कृषकों को 2,000 रुपये प्रति किसान की दर से 26 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र, झाबुआ के सभागृह में देखा गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्री बहादुर सिंह हटीला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, संयुक्त कलेक्टर श्री विजय मंडलोई, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री महेश कुमार मंडलोई सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से किसानों को समय-समय पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि निवेश में सुविधा मिल रही है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने किसानों से अपने आधार, बैंक खाते एवं अन्य आवश्यक विवरण अद्यतन रखने तथा शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना तथा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता राशि के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में होगा जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय झाबुआ में मुख्य कार्यक्रम पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 6 बजे महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा।

योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी एवं आमजन सहभागिता करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया गया है।

योग स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन एवं सकारात्मक ऊर्जा का आधार है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा जीवन में अनुशासन एवं संतुलन का विकास होता है।
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ग्राम रजला में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब जप्त

जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री इंदरसिंह जामोद द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्री रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में दिनांक 20 जून 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम रजला स्थित एक रिहायशी मकान एवं ढाबे पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी मदिरा जप्त की गई।

कार्रवाई के दौरान माउण्ट कैन बीयर की 24 पेटी, किंगफिशर कैन बीयर की 7 पेटी, बडवाइजर मैगनम कैन बीयर की 3 पेटी, किंगफिशर स्ट्रांग बीयर की 2 पेटी, गोवा व्हिस्की की 8 पेटी, लंदन प्राइड व्हिस्की की 13 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की की 9 पेटी तथा रॉयल स्टैग व्हिस्की की 6 पेटी सहित कुल 72 पेटी (737.52 बल्क लीटर) विदेशी मदिरा जप्त की गई।

मौके से आरोपी फरार हो गया, जिसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 7 हजार 360 रुपये आंका गया है।

यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास वर्मा द्वारा की गई। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, आबकारी आरक्षक मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, पवन गाडरिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं विद्या डामोर तथा वाहन चालक बहादुर एवं दीपक का उल्लेखनीय योगदान रहा।

जिला आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र मानिकपुरी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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बिलिडोज में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में एफआईआर दर्ज

जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण एवं नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम बिलिडोज, तहसील झाबुआ स्थित भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61-घ (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ श्री महेश कुमार मंडलोई ने बताया कि तहसीलदार झाबुआ द्वारा राजस्व प्रकरण के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जांच में पाया गया कि श्री अजय पीठवा पिता कन्हैयालाल पीठवा, श्रीमती अर्चना पति अशोकसिंह राठौर, आबिद हुसैन कुरेशी पिता सलीम हुसैन कुरेशी, आशिफ शेख पिता शेख मुबारिक, इफतेखार अली पिता हैदर अली, इमरान शेख पिता मोहम्मद वली शेख तथा मोहम्मद खान पिता इब्राहिम खान, निवासी ग्राम बिलिडोज, तहसील झाबुआ द्वारा ग्राम बिलिडोज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 75/1, रकबा 0.48 हेक्टेयर का टुकड़ों में विक्रय किया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित भूमि का नियमानुसार व्यपवर्तन नहीं कराया गया तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले-आउट नक्शा अनुमोदित नहीं कराया गया। साथ ही कॉलोनाइजर नियमों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना ही कॉलोनी विकसित किए जाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिससे अवैध कॉलोनी निर्माण को बढ़ावा मिला।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ श्री महेश कुमार मंडलोई ने बताया कि प्रकरण में राजस्व एवं पंचायती विकास संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण, बिना अनुमति भू-विकास तथा भूमि के अवैध विक्रय के मामलों में प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=एक_पेड़_मां_के_नाम nis:value=एक_पेड़_मां_के_नाम nis:enabled=true nis:link/> 🌱

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के पश्चात महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया एवं कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ "एक पेड़ मां के नाम" अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया। 
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करवड़ में खाद्य पंजीयन शिविर आयोजित, 37 खाद्य कारोबारियों को मौके पर मिला पंजीयन

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस एवं पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम करवड़ में खाद्य पंजीयन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करवड़ एवं आसपास के क्षेत्रों के खाद्य व्यवसायियों से आवेदन प्राप्त किए गए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाले सभी कारोबारियों के लिए खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत सब्जी एवं फल विक्रेता, मांस, मछली एवं अंडा विक्रेता, पान गुमटी संचालक, पानीपुरी एवं चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, किराना दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल स्टोर तथा दूध विक्रेता (फेरी एवं डेयरी संचालक) सहित अन्य खाद्य व्यवसायी शामिल हैं। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति के व्यवसाय संचालन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल सिंह अलावा ने बताया कि शिविर में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। खाद्य कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही कुल 37 खाद्य कारोबारियों को खाद्य पंजीयन प्रदान किए गए।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब प्रोपराइटर के फोटो एवं पहचान पत्र के आधार पर खाद्य पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मांस व्यवसाय से जुड़े विक्रेताओं के लिए ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से निर्धारित नियमों के अनुरूप खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त कर व्यवसाय संचालन करने की अपील की है। 
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका वैश्विक नवाचार का नया अध्याय लिख रही है। 
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व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। 
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भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। 
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अवैध खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग की कार्यवाही, पांच वाहन जप्त

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशों के पालन में खनिज अधिकारी झाबुआ श्री जुवानसिंह भिडे द्वारा 18 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जांच के दौरान अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पांच वाहनों को जप्त किया गया।

कार्रवाई के दौरान ग्राम खवासा, तहसील थांदला में ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक एमपी-45-एसी-1155 को मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया। उक्त वाहन चालक श्री अशोक पिता रामचंद्र सिंगाड़ निवासी मखोड़िया खवासा तथा वाहन स्वामी श्री शांतिलाल पिता पन्नालाल निवासी खवासा की उपस्थिति में वाहन को पुलिस चौकी खवासा की अभिरक्षा में सौंपा गया।

इसी प्रकार ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक एमपी-43-एसी-7357 को खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया। वाहन चालक श्री संतोष पिता ढोला निवासी रावटी, जिला रतलाम की उपस्थिति में उक्त वाहन को पुलिस चौकी बामनिया की अभिरक्षा में दिया गया।

इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी पेटलावद क्षेत्र में खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी क्रमांक एमपी-43-ज़ेडडी-5861 एवं दो बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त किए गए। यह कार्यवाही अवैध उत्खननकर्ता श्री कचरू पिता शंकरलाल राठौर निवासी रायपुरिया रोड, पेटलावद की उपस्थिति में की गई तथा जप्त वाहन थाना पेटलावद की अभिरक्षा में सौंपे गए।

जप्त किए गए सभी पांच वाहनों के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के अंतर्गत अवैध उत्खनन एवं परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध कर अर्थदंड अधिरोपित किए जाने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित किए जाएंगे।

खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी है।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=जन_कल्याण_शिविर nis:value=जन_कल्याण_शिविर nis:enabled=true nis:link/> में दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ, किया गया जनजागरूकता अभियान

संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशानुसार 17 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे नशा मुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई तथा उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा नागरिकों को स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए समाज में नशामुक्ति के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर आमजन को नशा मुक्ति संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण भी किया गया। प्रचार सामग्री के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों तथा नशा छोड़ने के लिए उपलब्ध सहायता एवं परामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।
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भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक पहचान देने का संकल्प हुआ साकार।
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योग के माध्यम से भारत ने विश्व को स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव का संदेश दिया है।
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पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है।
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भूले-बिसरे नायकों को सम्मान देकर भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है।
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📍 ग्राम पंचायत नारेला, जनपद थांदला

<nis:link nis:type=tag nis:id=जन_कल्याण_शिविर nis:value=जन_कल्याण_शिविर nis:enabled=true nis:link/> 2026 के अंतर्गत आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त किया।

शिविर का उद्देश्य प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। जनकल्याण के इस अभियान से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं।
Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jhabua nis:value=jhabua nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/>