🚨 BSL मुख्य द्वार के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू!
बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में विस्थापितों के आंदोलन के बीच प्रशासन ने 18 अक्टूबर सुबह 5 बजे से मुख्य द्वार के 200 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। पांच या अधिक लोगों के जुटने, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और आवागमन बाधित करने पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि टू टैंक के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन BSL के गेट जाम नहीं किए जा सकते। सभी संगठनों से औद्योगिक शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
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Chas, Bokaro | Oct 18, 2026