भूमि मापी में देरी पर सीओ पर दो हजार की शास्ति, लोक शिकायत के दो मामलों की हुई सुनवाई
जहानाबाद : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत गुरुवार को समाहरणालय में जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने दो अपीलीय मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मामलों से जुड़े तथ्यों और संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। एक मामले का निष्पादन किया गया, जबकि दूसरे में संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
हुलासगंज अंचल से जुड़े भूमि मापी के मामले में निर्धारित समय पर मापी नहीं कराए जाने की बात सामने आई। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने अंचल अधिकारी, हुलासगंज पर दो हजार रुपये की शास्ति लगाई और मामले का निष्पादन कर दिया।
दूसरे मामले में नल-जल तथा नली-गली योजना में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कार्य में आवश्यक कटौती के बाद उचित राशि का भुगतान किया गया है। डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी और पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि लोक शिकायत से जुड़े मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। लंबित मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं हो और निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।