गणेश जोशी ने हाईकोर्ट से पहले खुद ही सुना दिया था फैसला, अब लगा तगड़ा झटका
आय से अधिक संपत्ति मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने सुरक्षित रखा फैसला जारी करने से इनकार करते हुए केस को दूसरी बेंच के सामने भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को नई पीठ तय करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने को कहा है।
दरअसल, 8 सितंबर को मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद 11 सितंबर को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता में दावा किया था कि उनके खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। अब नई पीठ के गठन के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई होगी।
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