बिना पंजीयन वाहन सुपुर्द करने वाले डीलरों पर होगी कठोर कार्रवाई, आरटीओ ने दिए औचक निरीक्षण के निर्देश
परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा परिपत्र के माध्यम से दिनांक 16.09.2026 को यह आदेशित किया है कि बिना पंजीयन कराये वाहन क्रेता को सुपुर्द किये जाने पर वाहन विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 42 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई वाहन विक्रेता क्रेता को तब तक नवीन वाहन प्रदान नहीं करेगा, जब तक की उक्त वाहन का पंजीयन नहीं हो जाता है।
परंतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर में निरंतर यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वाहन विक्रेताओं द्वारा वाहन का पंजीयन कराये बिना क्रेता को वाहन प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192-बी में वाहन विक्रेताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। जिन वाहन विक्रेताओं द्वारा वाहनों का पंजीयन नहीं कराया गया है और अपने व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भी नहीं कराया है, ऐसे वाहन विक्रेताओं के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए संबंधित पुलिस थाने को लिखा जावेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन जांच दल को निर्देशित किया है कि वे वाहन विक्रेताओं के शाॅरूम का औचक निरीक्षण कर परिवहन आयुक्त के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार जांच कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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Sagar, Madhya Pradesh | Sep 22, 2026