गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने 20 फरवरी देर शाम को आदेश जारी कर जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण कानून व्यवस्था को लेकर लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तार की यंत्र डीजे पर रात 10:00 से सुबह 6:00 के बीच बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले में संचालित एमपी बोर्ड परीक्षाएं, लोगों का स्वास्थ्य, जन सुरक्षा को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।