*सीआईए मिल गेट की अवैध असलाह रखने वालों पर बड़ी कार्रवाई*
*सातरोड़ कलां से आरोपी गिरफ्तार, 02 तुर्की पिस्तौल, 75 जिंदा कारतूस व 3 मैगजीन बरामद*
*अवैध हथियार अपराध की जड़ हैं, इनके दम पर अपराध करने वालों की हिसार पुलिस खैर नहीं लेगी : एसपी सिद्धान्त जैन*
हिसार, 22 सितंबर 2026। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियार रखने एवं उनका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ हिसार पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत सीआईए मिल गेट टीम ने सातरोड़ कलां से एक आरोपी को अवैध हथियार एवं भारी मात्रा में जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो तुर्की पिस्तौल, 75 जिंदा कारतूस तथा 3 मैगजीन बरामद की हैं।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन ने बताया कि हिसार पुलिस के कर्मचारी सातरोड़ कलां क्षेत्र में गश्त एवं अपराध की पड़ताल के संबंध में मौजूद थे। इसी दौरान प्रभारी को आरोपी के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू किया। नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 02 तुर्की पिस्तौल, 75 जिंदा कारतूस व 3 मैगजीन बरामद हुईं।
बरामदगी के संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना सदर हिसार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।
पुलिस अधीक्षक हिसार ने कहा कि अवैध हथियार रखना स्वयं में गंभीर अपराध है और अवैध असलहे के दम पर समाज में भय पैदा करने अथवा अपराध को अंजाम देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हिसार पुलिस का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। अवैध असलहा रखने वालों के लिए हिसार में कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति हथियारों के बल पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि बरामद अवैध पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन वह कहां से लेकर आया था, किस उद्देश्य से लेकर आया था तथा इस नेटवर्क में कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं।
*काबू किये गये आरोपी पर निम्नलिख्त मामले दर्ज है*
1. मु. न. 1028 दिनाक 13.10.2017 धारा 25/54/59 असला अधिनियम थाना सदर हिसार
2. मु. न. 693 दिनाक 19.11.2018 धारा 307/34/216 120 बी भा.द.स. तथा 25/54/59
असला
Uklana, Hissar | Sep 22, 2026