बच्चों को पॉक्सो एक्ट और उनके अधिकारों की दी गई जानकारी
हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रीता कौशिक के आदेश पर मंगलवार को न्यू हाईट्स स्कूल, नानक गंज, हरदोई में बालक-बालिकाओं के अधिकारों एवं पॉक्सो एक्ट-2012 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर के मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी श्री विशाल दीक्षित ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है तथा किसी अपराध की स्थिति में किस प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है।
उन्होंने बच्चों से कहा कि किसी भी प्रकार की असहज या आपत्तिजनक स्थिति को नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में परिवार, विद्यालय अथवा संबंधित विधिक सहायता केंद्र को इसकी जानकारी दें। आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 112, 1098 और 1090 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि कानून बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ा है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर बच्चे किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं नोडल अधिकारी विनीता धनकर ने शिविर की सराहना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पॉक्सो एक्ट और अपने अधिकारों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने सरल भाषा में जवाब दिया।
इस अवसर पर डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसलर देवेंद्र सिंह, मुकुल शुक्ला, पीएलवी दिनेश कुमार, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
Bilgram, Hardoi | Sep 29, 2026