ससुराल जाने से मना करने पर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले दरिंदे को उम्रकैद, 6 साल बाद मिला इंसाफ!
उत्तर प्रदेश के जालौन से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है।
करीब छह वर्ष पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में उरई स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले दोषी पति जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 19 मई 2019 का है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी जितेंद्र कुमार अपनी पत्नी पूनम को ससुराल ले जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया।
इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने पूनम के मायके पहुंचकर चाकू से उसका गला रेत दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की गई।
सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय कानून पर लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर सख्त संदेश देता है।
वीडियो के अंत तक बने रहें और अधिवक्ता लखनलाल निरंजन से सुनिए कि अदालत ने किन आधारों पर यह फैसला सुनाया।
इस फैसले पर आपकी क्या राय है?
क्या ऐसे मामलों में उम्रकैद पर्याप्त सजा है, या और कड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
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Kalpi, Jalaun | Jul 10, 2026