
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
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कलेक्टर श्री साकेत मालवीय के निर्देशन में जिले में गठित उड़नदस्ता दल द्वारा 06 सितंबर 2026 से दिनांक 11 सितंबर 2026 तक अवैध मदिरा के आसवन, संग्रहण, परिवहन, तथा उपभोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यवाही की गई। वृत अशोकनगर में मुकेश पुत्र अमरसिंह बंजारा स्थान सहोदरी, अशोकनगर, विमला बाई पति दल्ला बंजारा स्थान सहोदरी, अशोकनगर भूरी बाई पत्नी बल्लू बंजारा स्थान सहोदरी, अशोकनगर, गुलाब पुत्र लक्ष्मीनाराण अहिरवार स्थान ग्राम अमाई, मुकेश पुत्र समरत अहिरवार स्थान ग्राम तूमैन, वृत मुगांवली में रामराजा पुत्र तिलकराज यादव स्थान मुंगावली, सीतिया बाई स्थान मुंगावली, चन्दा बाई स्थान मुंगावली, इमरत बंजारा स्थान ग्राम सागर चक्क, वृत चंदेरी में अभिषेक अहिरवार पुत्र कल्याण अहिरवार स्थान फतेहाबाद, चंदेरी, वृत ईसागढ़ में रामकृष्ण पुत्र रामजी लाल कुशवाह स्थान नैथाई, ईसागढ़, बाबू पुत्र भुखदा आदिवासी स्थान चेतना भवन आदिवासी मोहल्ला, कदवाया, सनी पुत्र नरेश आदिवासी स्थान ग्राम डेंगा मोचार, थाना ईसागढ़, अंकित पुत्र कबूला रघुवंशी स्थान ग्राम सिरसी नई आदि के विरूध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कुल 21 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 27.00 बल्क लीटर देशी मदिरा, 57.70 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा एवं 1910 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त किया गया। प्रकरणों में जब्त महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया। जब्त कि गई मदिरा की अनुमनित कीमत 210800/- रूपयें है।
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