
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोविड काल के 65 मामलों में अभियोजन वापस लेने की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे दी। ये मामले मुख्य रूप से धरना, प्रदर्शन और सार्वजनिक समस्याओं को उठाने से जुड़े थे।
अदालत ने कहा कि इन मामलों में कोई गंभीर या जघन्य अपराध सामने नहीं आया और आरोपियों को आदतन अपराधी बताने का भी कोई आधार नहीं है। कोर्ट के अनुसार, कोविड काल असाधारण परिस्थितियों का दौर था और इन मामलों को जारी रखने से गंभीर मामलों की सुनवाई में अदालत का समय खर्च होगा।
इन मामलों में IPC की धारा 269, 504 और 506 तथा आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
महत्वपूर्ण: उपलब्ध रिपोर्टों में मामलों की संख्या को लेकर अंतर है—कुछ रिपोर्टें 65, जबकि कुछ 63 मामलों का उल्लेख कर रही हैं। इसलिए पोस्ट में “65 मामले” लिखते समय यह संख्या सावधानी से प्रस्तुत करना बेहतर होगा।
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Chapra, Saran | Sep 10, 2026