
झाँसी रोड के किनारे अवैध प्लाटिंग उरई विकास प्राधिकरण ने मौके पर कराया ध्वस्त
जितेंद्र गुप्ता ✍️। उरई
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर दिनांक 22.08.2026 को सचिव, उरई विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग/अनधिकृत उपविभाजन के विरूद्ध ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान झॉसी रोड के किनारे राम श्री स्कूल के पास उरई विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को मौके पर ध्वस्त कराया गया। स्थल पर लगभग 11000 वर्गमीटर में गेट एवं साइट ऑफिस बनाकर एवं रोड बनाकर अवैध उप विभाजन किया गया था, सोशल साइट पर अवैध प्लटिंग में भूखण्ड विक्रय हेतु विज्ञापन भी किया जा रहा था।
समस्त भूखण्ड क्रेता विक्रेता से अपेक्षा है कि उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्लाटिंग कार्य या भवन निर्माण कार्य करने के पूर्व उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 के अन्तर्गत ले आउट प्लान/मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराएं। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग कार्य करने या भवन निर्माण करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस, सील, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण सहित जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी जालौन के निर्देश पर उरई नगर के मुख्य मार्गो के किनारे एवं प्रमुख स्थलों पर अनाधिकृत कालोनी में भूखण्ड क्रय-विक्रय नहीं करने से सम्बन्धित जागरूकता बोर्ड लगवाये जा रहे है। आज झॉसी रोड एवं रिनियॉ मोड़ पर अवैध कालोनी में भूखण्ड का क्रय-विक्रय नही करने सम्बन्धी सूचना बोर्ड जन जागरण हेतु लगाया गया l ऐसे सूचना बोर्ड अन्य मुख्य मार्गों के किनारे एवं प्रमुख स्थलों पर विकास प्राधिकरण द्वारा लगवाए जा रहे हैं l यदि बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध कालोनी बनायी जाती है एवं उनमें भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी
समस्त प्रापर्टी डीलर/प्लाटिंग करने वालों से अपेक्षा है कि विकास प्राधिकरण से ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) स्वीकृत कराने के उपरान्त ही नियमानुसार प्लाटिंग कार्य करें एवं शहर के सुनियोजित विकास में सहभागी बनें । साथ ही भूखण्ड क्रेतागण से अपेक्षा है कि अवैध प्लाटिंग में भूखण्ड क्रय न करें अन्यथा उरई विकास प्राधिकरण से की गयी प्रवर्तन कार्यवाही एंव ध्वस्तीकरण से होने वाली क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें। अग्रिम तिथियों में भी अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर आज की कार्यवाही के दौरान सचिव,उरई विकास प्राधिकरण, मुख्य लेखाधिकारी/जोनल अधिकारी, उरई विकास प्राधिकरण, थाना कोतवाली की पुलिस फोर्स, माहिला पुलिस बल एवं प्रवर्तन टीम मौके पर उपस्थित रही l
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Orai, Jalaun | Aug 22, 2026