पटना हाई कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अनुमति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व में लगाई गई पाबंदी को बरकरार रखते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मामला सिवान जिले से जुड़ा बताया जा रहा है।
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Chapra, Saran | Aug 22, 2026