
कैलपुरा में 320 बोरी उर्वरक के अवैध भंडारण के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
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निरीक्षण में 315 बोरियों पर नहीं मिला बैच नंबर, उर्वरक के वैध क्रय संबंधी दस्तावेज भी नहीं मिले
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बल्देवगढ़ तहसील के ग्राम कैलपुरा में उर्वरक के अवैध भंडारण की जानकारी मिलने पर एसडीएम बलदेवगढ़ श्री निशांत भूरिया, तहसीलदार बलदेवगढ़ श्रीमती प्राची जैन एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बल्देवगढ़ सुश्री महक खत्री के निरीक्षण के दौरान एक परिसर से कुल 320 बोरियां उर्वरक बरामद की गईं। मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कैलपुरा में निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री बलवान राजपूत, निवासी कैलपुरा के परिसर से 320 बोरियां उर्वरक पाई गईं। निरीक्षण में 315 बोरियों पर बैच नंबर अंकित नहीं मिला। वहीं, पांच बोरियों पर उर्वरक निर्माता कंपनी का नाम अंकित था।
निरीक्षण के दौरान संबंधित व्यक्ति उर्वरक के भंडारण एवं क्रय-विक्रय से संबंधित वैध लाइसेंस, बिल तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर उपलब्ध उर्वरक के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।
प्रकरण में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा उर्वरकों के अवैध भंडारण, अनियमित क्रय-विक्रय तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने तथा अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
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