
नवरात्रि पर्व को देखते हुए विदिशा शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
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विवेकानंद चौराहा, नीमताल, दुर्गानगर और पीतलमिल चौराहा से 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित*
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शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर गरबा महोत्सव एवं देवीजी की झांकियों के आयोजन तथा श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए विदिशा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी विदिशा श्री मनीष कुमार जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अक्टूबर माह की 14 से 21 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक शहर के निर्धारित मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार थाना प्रभारी यातायात विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि 19 नवंबर 2026 तक शारदीय नवरात्रि पर्व एवं गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में नगर के विभिन्न स्थानों पर देवीजी की झांकियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना है। इसे देखते हुए जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था, लोगों की सुगम आवाजाही तथा संभावित दुर्घटनाओं एवं जाम की स्थिति को रोकने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक पाया गया।
भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित -
इन मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधितआदेश के तहत विवेकानंद चौराहा (ईदगाह चौराहा) से नीमताल, दुर्गानगर एवं पीतलमिल चौराहा से नगर में आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 21 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था शहर में नवरात्रि के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है, ताकि श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो और यातायात सुचारू बना रहे।
आकस्मिक एवं प्रशासनिक वाहनों को प्रतिबंध से छूट -
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एम्बुलेंस एवं अन्य आकस्मिक/प्रशासनिक व्यवस्था के वाहनों को उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आपात स्थिति में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार जैन ने आदेश में कहा है कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से प्रभावशील किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 14 अक्टूबर 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। #vidisha