
टीकमगढ़ में अनिक घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
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जांच में निर्धारित सीमा से 1.75 गुना अधिक मिली सीसे की मात्रा
खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई
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जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियंत्रक खाय एवं औषधि प्रशासन म.प्र. एवं कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय के निर्देश और मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में खाय सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है।
इसीक्रम में खाद्य सरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार जैन द्वारा 7 अगस्त 2026 को फर्म मैसर्स अयोध्या प्रसाद मोतीलाल अग्रवाल सराफा खाद्य बाजार टीकमगढ़ का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण उपरांत अनिक घी (गाय के दूध से बना) बैच नं. - एसजीसी05ई26ए, डेट ऑफ मेन्युफैक्च्युरिंग 05/05/2026 पैक के नमूने जांच हेतु लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में लेड की मात्रा (55 पीपीएम), अधिकतम निर्धारित मात्रा (20 पीपीएम) से 1.75 गुना अधिक पाए जाने के कारण खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना असुरक्षित घोषित किया गया।
खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी एवं मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित चौधरी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा सहपठित धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिक घी (गाय के दूध से बना) 200 मिली बैच नं. - एसजीसी05ई26ए, डेट ऑफ मेन्युफैक्च्युरिंग 05/05/2026 की बिक्री पर संपर्ण राजस्व जिला टीकमगढ में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
जिले में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रहण और जांच की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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