
पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे का मौका, 50 प्रतिशत तक मिल सकती है छूट
The silence media news
**औरंगाबाद।** यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबे समय से लंबित चालानों के निपटारे के लिए वाहन मालिकों को विशेष अवसर मिलेगा। **12 सितंबर 2026, शनिवार** को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने यातायात चालानों का नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद में विशेष व्यवस्था की गई है।
जिला पदाधिकारी **अभिलाषा शर्मा** के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान **90 दिन या उससे अधिक पुराने यातायात चालानों** का निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर निपटारा किया जा सकेगा। पात्र मामलों में चालान की राशि पर **50 प्रतिशत तक की छूट** मिलने का भी प्रावधान है।
लंबित चालानों के निपटारे के इच्छुक वाहन मालिकों और चालानधारकों को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहले से **प्री-रजिस्ट्रेशन** कराने की सुविधा दी गई है। इसके लिए **7 सितंबर 2026 से जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद** में प्री-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
परिवहन विभाग के अनुसार, पहले से पंजीकरण कराने से राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन लंबित चालानों के निपटारे की प्रक्रिया में सुविधा होगी और लोगों को अनावश्यक इंतजार से बचाया जा सकेगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों और चालानधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाकर पात्र पुराने चालानों का नियमानुसार निपटारा कराएं। साथ ही वाहन चालकों से भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सड़क पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम रखने में सहयोग मिल सके।
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